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हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को कोर्ट ने सुनायी उम्र कैद की सजा, जानिए क्या था मामला - उम्र कैद की सजा

फिरोजाबाद की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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फिरोजाबाद की अदालत
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Published : May 31, 2022, 10:47 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक- एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अदालत में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया है.

घटना लाइनपार थाना क्षेत्र की है. 25 सितंबर साल 2014 को यशवीर नामक एक व्यक्ति ने थाने में अपने चाचा की हत्या का केस दर्ज कराया था. यशवीर के मुताबिक वह और उनके चाचा राम किशन जब मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री जा रहे थे, तभी सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर गांव वासुदेवपुर थाना निवासी दो सगे भाई मुन्नालाल और दिवारी लाल अपने दो साथियों राहुल, मुकेश के साथ दो बाइकों पर आए.

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने हड़ताल करने पर बार एसो. के पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस

उन्होंने ढोलपुरा बम्बा के निकट लात मारकर राम किशन की साइकिल को गिरा दिया था और आरोपी तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गए थे. घटना में कुल पांच लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें मुन्नालाल, दिवारीलाल, राहुल और मुकेश के साथ-साथ एक नाम उमेश उर्फ पप्पू और रविन्द्र को भी साजिश रचने के लिए नामजद किया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना की और गवाहों, साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या दो में हुयी. न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह (Judge Yajuvendra Vikram Singh) ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपी मुन्नालाल, दिवारीलाल और मुकेश को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पडेगी.अ दालत ने राहुल और उमेश और रविन्द्र को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया.

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फिरोजाबाद: जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक- एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अदालत में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया है.

घटना लाइनपार थाना क्षेत्र की है. 25 सितंबर साल 2014 को यशवीर नामक एक व्यक्ति ने थाने में अपने चाचा की हत्या का केस दर्ज कराया था. यशवीर के मुताबिक वह और उनके चाचा राम किशन जब मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री जा रहे थे, तभी सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर गांव वासुदेवपुर थाना निवासी दो सगे भाई मुन्नालाल और दिवारी लाल अपने दो साथियों राहुल, मुकेश के साथ दो बाइकों पर आए.

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उन्होंने ढोलपुरा बम्बा के निकट लात मारकर राम किशन की साइकिल को गिरा दिया था और आरोपी तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गए थे. घटना में कुल पांच लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें मुन्नालाल, दिवारीलाल, राहुल और मुकेश के साथ-साथ एक नाम उमेश उर्फ पप्पू और रविन्द्र को भी साजिश रचने के लिए नामजद किया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना की और गवाहों, साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या दो में हुयी. न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह (Judge Yajuvendra Vikram Singh) ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपी मुन्नालाल, दिवारीलाल और मुकेश को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पडेगी.अ दालत ने राहुल और उमेश और रविन्द्र को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया.

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