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कोर्ट ने दी मुलायम सिंह यादव के समधी को बड़ी राहत - फिरोजाबाद की न्यूज हिंदी में

कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के समधी को बड़ी राहत दी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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Published : Jul 15, 2023, 10:07 PM IST

फिरोजाबादः जनपद के एमपी- एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव समेत पांच लोगों को बड़ी राहत देते हुए. उन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के मामले में बरी कर दिया है.साल 2011 में दर्ज हुए एक मुकदमे में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शन किया. जुलूस निकाला और पथराव किया जिससे पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं.

बचाव पक्ष के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ के अनुसार न्यायालय (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं के आरोपी पूर्व विधायक हरिओम यादव सहित 5 लोगों को दोषमुक्त किया है.

पूर्व विधायक हरिओम यादव, सोनवीर निवासी नगला पिपलानी थाना नसीरपुर शिव सदन उर्फ भोले, जगदीश निवासी छैछापुर नसीरपुर तथा रामसेवक यादव तत्कालीन जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष फुंदन लाल ने 7 मार्च 2011 को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि धारा 144 लगने के बाद भी इन लोगों ने काफी लोगों के साथ जुलूस निकाला, धरना प्रदर्शन किया, विरोध करने पर पथराव किया, जिससे पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. उस दौरान आगजनी भी की गई. पुलिस ने विवेचना कर सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन / विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अंबरीश त्रिपाठी की अदालत में चला.


बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने न्यायालय के सामने कई तर्क पेश किए.न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक सहित सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया.राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पुलिस इस केस के संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं कर सकी.

फिरोजाबादः जनपद के एमपी- एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव समेत पांच लोगों को बड़ी राहत देते हुए. उन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के मामले में बरी कर दिया है.साल 2011 में दर्ज हुए एक मुकदमे में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शन किया. जुलूस निकाला और पथराव किया जिससे पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं.

बचाव पक्ष के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ के अनुसार न्यायालय (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं के आरोपी पूर्व विधायक हरिओम यादव सहित 5 लोगों को दोषमुक्त किया है.

पूर्व विधायक हरिओम यादव, सोनवीर निवासी नगला पिपलानी थाना नसीरपुर शिव सदन उर्फ भोले, जगदीश निवासी छैछापुर नसीरपुर तथा रामसेवक यादव तत्कालीन जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष फुंदन लाल ने 7 मार्च 2011 को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि धारा 144 लगने के बाद भी इन लोगों ने काफी लोगों के साथ जुलूस निकाला, धरना प्रदर्शन किया, विरोध करने पर पथराव किया, जिससे पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. उस दौरान आगजनी भी की गई. पुलिस ने विवेचना कर सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन / विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अंबरीश त्रिपाठी की अदालत में चला.


बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने न्यायालय के सामने कई तर्क पेश किए.न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक सहित सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया.राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पुलिस इस केस के संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं कर सकी.

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