फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गैंगस्टर अदालत (Gangster court in Firozabad) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में ब्लाक प्रमुख सदर लक्ष्मी नारायण यादव के भाई सुमन प्रकाश यादव की हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश अशोक दीक्षित समेत छह आरोपियों को गैंगस्टर के मामले में 8-8 साल कैद की सजा (BJP leader brother killer sentenced in Firozabad) सुनाई है. अदालत ने इन दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर इन्हें 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
थाना दक्षिण में 25 अक्टूबर 2007 को अशोक दीक्षित पुत्र रामनारायण दीक्षित निवासी शहीद नगर हरी नगर आगरा उसके भाई पप्पू दीक्षित, सुरेंद्र गुर्जर पुत्र सरनेत सिंह, वीरभान पुत्र नेने सिंह निवासी करकोली थाना मटसेना, संदीप पुत्र विद्याराम भारद्वाज निवासी गढ़िया चकरपुर थाना मटसेना, स्वदेश भारद्वाज पुत्र प्यारेलाल निवासी गाज़ीपुर तथा आशू उर्फ आशीष पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी दुर्गा नगर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस का आरोप था इन लोगों ने गैंग बना कर आर्थिक लाभ की दृष्टि से अपराधिक कृत्य किए हैं.
समाज में भय व्याप्त किया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव सिंह के न्यायालय में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल ने बताया न्यायालय ने सभी को दोषी माना. न्यायालय ने अशोक दीक्षित उसके भाई पप्पू दीक्षित सहित सभी 6 दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायालय ने उन पर 20-20 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 6 - 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आंशू उर्फ आशीष को दोष मुक्त किया.उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता और वर्तमान ब्लाक प्रमुख सदर लक्ष्मी नारायण यादव के भाई सुमन प्रकाश यादव की हत्या के मामले में अशोक दीक्षित मुख्य आरोपी है.