फिरोजाबादः नुपूर शर्मा द्वारा मोहम्मद हजरत साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में फिरोजाबाद शहर के शिकोहाबाद में उग्र और हिंसक प्रदर्शन करने पर कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस मामले में एक आरोपी की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी. अदालत ने सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करने के बाद उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है.
बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ एक टीवी डिबेट के दौरान कुछ अशोभनीय टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ मुस्लिम समाज में पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था और लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कराया. वहीं, शिकोहाबाद शहर में नुपूर शर्मा के बयान को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था. मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने हाथों में ईंट-पत्थर और हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक बातें लिखे हुए एक बैनर लेकर शहर में जुलूस निकाला था. इसको लेकर शिकोहाबाद में दहशत का माहौल पैदा हो गया था.
इस मामले में पुलिस ने जुलूस निकालने वाले सभी आरोपियों के वीडियो बनाए. वीडियो के आधार पर 40- 50 प्रदर्शनकारियों में से कुछ प्रदर्शनकारियों की पहचान भी हुई. जिनके नाम सलमान, रईस, अल्फ्रेज, अफजाल, कफील, मुन्ना, मंडली, फैजान आदि शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ शिकोहाबाद कोतवाली में उप निरीक्षक नितिन त्यागी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी मामले में आरोपी सलमान पुत्र शरीफ निवासी मढ़ैया थाना शिकोहाबाद ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय यादव के यहां अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. लेकिन अदालत में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सलमान की अर्जी को खारिज कर दिया है.
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