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फतेहपुर में मासूम के अपहरण का मामला, आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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Published : Apr 1, 2023, 8:41 AM IST

फतेहपुर में मासूम के अपहरण का मामला शुक्रवार को सुर्खियों में रहा. अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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फतेहपुर: शुक्रवार को फतेहपुर में अपहरण के आरोपियों को सजा सुनाई गयी. इन आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था. बच्चे को अगवा करने के एक मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट प्रथम के जज अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं 40 हज़ार रुपये अर्थदंड देने का आदेश भी दिया. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.


सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवस्वाव ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के इरादतपुर चतुर्भुज (कुंभीपुर) गांव निवासी श्याम सुंदर 15 अप्रैल 2010 को परिवार सहित गेंहू काटने गए थे. शाम होने पर अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ दो साल के मासूम बेटे शिवम को लेकर घर जाने को कहा. इसपर बेटी उसे गोद में लेकर घर जा रही थी. तभी रास्ते मे शाम करीब सात बजे बाइक सवार गांव के संतोष उर्फ विजयपाल पासी व रमेश उर्फ ननका पासी सहित तीन लोग आए और शिवम को गोद से छीन लिया और मोबाइल से फोन कर ढाई लाख की फिरौती मांगी.

पीड़ित ने घटना की तहरीर स्थानीय थाने में दी. मामले में आरोपियों की तलाश में निकली पुलिस से 21-22 अप्रैल की रात दो-ढाई बजे के करीब पुलिस और आरोपियों की मुड़भेड़ हो गई. मुड़भेड़ के दौरान आरोपियों को असलहों के साथ गिरफ्तार कर शिवम को पुलिस ने बरामद किया था. इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. एक आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ पिंटू पासी की मौत हो गई थी.


मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए. वहीं जिरह के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने भी दो गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मामले का दोषी करार देते हुए आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया.

फतेहपुर: शुक्रवार को फतेहपुर में अपहरण के आरोपियों को सजा सुनाई गयी. इन आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था. बच्चे को अगवा करने के एक मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट प्रथम के जज अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं 40 हज़ार रुपये अर्थदंड देने का आदेश भी दिया. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.


सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवस्वाव ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के इरादतपुर चतुर्भुज (कुंभीपुर) गांव निवासी श्याम सुंदर 15 अप्रैल 2010 को परिवार सहित गेंहू काटने गए थे. शाम होने पर अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ दो साल के मासूम बेटे शिवम को लेकर घर जाने को कहा. इसपर बेटी उसे गोद में लेकर घर जा रही थी. तभी रास्ते मे शाम करीब सात बजे बाइक सवार गांव के संतोष उर्फ विजयपाल पासी व रमेश उर्फ ननका पासी सहित तीन लोग आए और शिवम को गोद से छीन लिया और मोबाइल से फोन कर ढाई लाख की फिरौती मांगी.

पीड़ित ने घटना की तहरीर स्थानीय थाने में दी. मामले में आरोपियों की तलाश में निकली पुलिस से 21-22 अप्रैल की रात दो-ढाई बजे के करीब पुलिस और आरोपियों की मुड़भेड़ हो गई. मुड़भेड़ के दौरान आरोपियों को असलहों के साथ गिरफ्तार कर शिवम को पुलिस ने बरामद किया था. इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. एक आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ पिंटू पासी की मौत हो गई थी.


मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए. वहीं जिरह के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने भी दो गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मामले का दोषी करार देते हुए आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया.

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