फतेहपुरः जिले के थरियांव थाना के एक गांव में 2016 में घर में सो रही महिला के साथ तीन लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुना दी. गैंग रेप के तीनों आरोपियों के ऊपर कोर्ट ने 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और तीनों को 20-20 साल का सश्रम करावास की सजा सुनाई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कमल कांत श्रीवास्तव ने घटना में तीनों को दोषी पाते हुए धारा 376 (D) के तहत यानी गैंग रेप में 20-20 साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार अर्थ दंड सुनाया है. वहीं कोर्ट ने धारा 506 में 2-2 साल का कारावास और 1-1 हजार का अर्थ दंड लगाया है. जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिये गये हैं. तीनों दोषियों का नाम क्रमशः जुग्गी लाल, राम शरन, मुन्ना उर्फ केशव प्रसाद है.
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19 मई 2016 को जिले के थरियांव थाना क्षेत्र में घर में सो रही महिला का गांव के तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. पीड़िता पुलिस के पास गई जहां पर निराशा मिली थी. इसके पश्चात कोर्ट से 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आज गुरुवार को फतेहपुर जिला सत्र न्यायालय में फास्टट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है.
-रहसबिहारी श्रीवास्तव, सहायक शासकीय अधिवक्ता