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Fatehpur Minor Rape Case के आरोपी को 8 साल बाद सजा, 10 साल की जेल

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Published : Feb 23, 2023, 12:09 PM IST

फतेहपुर में एक नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. 2014 में पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर बेटी को अगवाकर रेप का आरोप लगाया था.

Fatehpur Minor Rape Case
Fatehpur Minor Rape Case

फतेहपुरः जिले के हुसैनगंज थाने में दर्ज रेप व पाक्सो एक्ट के एक मुकदमे में कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुनाया. बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

गौरतलब है कि 6 मई 2014 को हुसैनगंज थाने में क्षेत्र के ही एक शख्स ने तहरीर दी. तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है. इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाए जाने के आदेश के क्रम में बुधवार को मॉनिटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार ने समुचित पैरवी की. न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही दिलवाई गई. इसके बाद न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.

इन धाराओं में हुई सजा: जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज में पंजीकृत अभियोग एसटी संख्या 74/2014, मुकदमा अपराध संख्या 136/2014, धारा 363, 366, 376(2) से संबंधित अभियुक्त राकेश लोधी निवासी अहमदपुर थाना हुसैनगंज को धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास. धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास. धारा 376 (2) में दस वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतनी होगी. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर दोषी के पूर्व में काटी गई सजा को घटाने के बाद 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है.

ये भी पढ़ेंः Allahabad High Court : धमकी व साजिश के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत मंजूर

फतेहपुरः जिले के हुसैनगंज थाने में दर्ज रेप व पाक्सो एक्ट के एक मुकदमे में कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुनाया. बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

गौरतलब है कि 6 मई 2014 को हुसैनगंज थाने में क्षेत्र के ही एक शख्स ने तहरीर दी. तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है. इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाए जाने के आदेश के क्रम में बुधवार को मॉनिटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार ने समुचित पैरवी की. न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही दिलवाई गई. इसके बाद न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.

इन धाराओं में हुई सजा: जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज में पंजीकृत अभियोग एसटी संख्या 74/2014, मुकदमा अपराध संख्या 136/2014, धारा 363, 366, 376(2) से संबंधित अभियुक्त राकेश लोधी निवासी अहमदपुर थाना हुसैनगंज को धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास. धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास. धारा 376 (2) में दस वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतनी होगी. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर दोषी के पूर्व में काटी गई सजा को घटाने के बाद 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है.

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