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16 साल बाद मिला पीड़ित को इंसाफ, 2 भाइयों समेत 4 को उम्रकैद - फर्रुखाबाद न्यूज़

फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में 16 साल पहले ग्रामीण की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में एससीएसटी न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने सुनवाई की. 2 भाइयों सहित 4 लोगों को सजा सुनायी गयी.

16 साल बाद मिला पीड़ित को इंसाफ
16 साल बाद मिला पीड़ित को इंसाफ
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Published : Dec 16, 2020, 11:55 AM IST

फर्रुखाबादः कंपिल थाना इलाके के हल्दी खेड़ा के रहने वाले अरविंद कुमार को 16 सालों के बाद इंसाफ मिला है. इस मामले में एससीएसटी न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने सुनवाई की. जिसमें 2 भाइयों सहित 4 लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अगर दोषियों ने जुर्माना अदा नहीं किया तो 2 साल की और सजा के आदेश दिये गये हैं.

16 साल बाद मिला इंसाफ

फर्रुखाबाद के कंपिल थाना इलाके के हल्दी खेड़ा के रहने वाले अरविंद कुमार ने 7 अगस्त 2004 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि गांव में ही ग्राम सभा की भूमि पर मकान बनाने के लिए उनके पिता की पैरवी पर प्रधान ने नाप-जोख करायी थी. गांव के लोगों ने भूमि पर निहास भी डाल दी थी. 7 अगस्त को वो पिता खुशीराम और चचेरे भाई दुर्विजय सिंह के साथ खेत में पानी लगा कर घर आ रहे थे. वे और चचेरे भाई आगे चल रहे थे, पीछे से उनके पिता आ रहे थे. पिता जैसे ही गांव के निवासी पान सिंह ओंकार के मकान के सामने से गुजरे, तो वहां पर पहले से ही घात लगाये बैठे पान सिंह ओमकार, शेर सिंह और दशरथ ने उन पर फायरिंग कर दी. इससे पिता की मौके पर ही मौत हो गयी. मुकदमे के विवेचक ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त पान सिंह ओमकार, शेर सिंह और दशरथ को हत्या का दोषी करार दिया.

फर्रुखाबादः कंपिल थाना इलाके के हल्दी खेड़ा के रहने वाले अरविंद कुमार को 16 सालों के बाद इंसाफ मिला है. इस मामले में एससीएसटी न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने सुनवाई की. जिसमें 2 भाइयों सहित 4 लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अगर दोषियों ने जुर्माना अदा नहीं किया तो 2 साल की और सजा के आदेश दिये गये हैं.

16 साल बाद मिला इंसाफ

फर्रुखाबाद के कंपिल थाना इलाके के हल्दी खेड़ा के रहने वाले अरविंद कुमार ने 7 अगस्त 2004 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि गांव में ही ग्राम सभा की भूमि पर मकान बनाने के लिए उनके पिता की पैरवी पर प्रधान ने नाप-जोख करायी थी. गांव के लोगों ने भूमि पर निहास भी डाल दी थी. 7 अगस्त को वो पिता खुशीराम और चचेरे भाई दुर्विजय सिंह के साथ खेत में पानी लगा कर घर आ रहे थे. वे और चचेरे भाई आगे चल रहे थे, पीछे से उनके पिता आ रहे थे. पिता जैसे ही गांव के निवासी पान सिंह ओंकार के मकान के सामने से गुजरे, तो वहां पर पहले से ही घात लगाये बैठे पान सिंह ओमकार, शेर सिंह और दशरथ ने उन पर फायरिंग कर दी. इससे पिता की मौके पर ही मौत हो गयी. मुकदमे के विवेचक ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त पान सिंह ओमकार, शेर सिंह और दशरथ को हत्या का दोषी करार दिया.

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