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हत्या के 17 साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

फर्रुखाबाद में न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 15, 2024, 10:48 PM IST

फर्रुखाबाद : ग्रामीण की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में एक आरोपी की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो चुकी है. मामला 17 साल पुराना है.

थाना राजेपुर के ग्राम मोहद्दीननगर निवासी क्षेत्रपाल पुत्र रामदीन ने 5 दिसंबर 20O6 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि वह अपने चचेरे भाई 50 वर्षीय सुखपाल सिंह पुत्र हरीशचन्द्र के साथ ग्राम कड़क्का गड़ासा पिटाने गया था. वहां से रात्रि 9 बजे दोनों वापस घर आ रहे थे. गुच्छन मियां के खेत के सामने पंहुचे तो गांव के ही शेर सिंह, राम बरन, ओमवीर, हरीराम पुत्रगण रामपाल यादव ने उन्हें ललकारा. शेर सिंह ने पुराने विवाद के चलते तमंचे से फायरिंग कर दी. इसमें सुखपाल को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. कुछ देर बाद उसकी उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मुकदमा विचारण के दौरान अभियुक्त हरीराम की मौत हो गई. सोमवार को पुलिस एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने शेरसिंह, रामवरन, ओमवीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही सभी को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

फर्रुखाबाद : ग्रामीण की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में एक आरोपी की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो चुकी है. मामला 17 साल पुराना है.

थाना राजेपुर के ग्राम मोहद्दीननगर निवासी क्षेत्रपाल पुत्र रामदीन ने 5 दिसंबर 20O6 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि वह अपने चचेरे भाई 50 वर्षीय सुखपाल सिंह पुत्र हरीशचन्द्र के साथ ग्राम कड़क्का गड़ासा पिटाने गया था. वहां से रात्रि 9 बजे दोनों वापस घर आ रहे थे. गुच्छन मियां के खेत के सामने पंहुचे तो गांव के ही शेर सिंह, राम बरन, ओमवीर, हरीराम पुत्रगण रामपाल यादव ने उन्हें ललकारा. शेर सिंह ने पुराने विवाद के चलते तमंचे से फायरिंग कर दी. इसमें सुखपाल को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. कुछ देर बाद उसकी उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मुकदमा विचारण के दौरान अभियुक्त हरीराम की मौत हो गई. सोमवार को पुलिस एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने शेरसिंह, रामवरन, ओमवीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही सभी को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

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