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फर्रुखाबाद: कंटेन्मेंट जोन में चल रहा था भवन निर्माण, रिपोर्ट दर्ज - कंटेन्मेंट जोन में भवन निर्माण

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कंटेन्मेंट जोन का सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें भवन निर्माण और दावत की तैयारी होती मिली. इस संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

कंटेन्मेंट जोन में सैनिटाइजेशन करता कर्मचारी
कंटेन्मेंट जोन में सैनिटाइजेशन करता कर्मचारी
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Published : Aug 27, 2020, 4:19 PM IST

फर्रुखाबाद: कोरोना महामारी की वजह से कंटेन्मेंट जोन में किसी को भी बाहर जाने और आने की इजाजत नहीं है, इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. थाना मऊदरवाजा के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट को निरीक्षण के दौरान कंटेन्मेंट जोन में भवन का निर्माण व पास में दावत की तैयारी होती मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

कोरोना महामारी की वजह से सुभाष नगर बजरिया इलाके को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है. इस इलाके से किसी को बाहर जाने और प्रवेश पर पाबंदी है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य मोहल्ला सुभाष नगर बजरिया का दौरा कर रहे थे. सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रकाब क्षेत्र में पंडाल लगाकर सामूहिक भोजन कराने के मामले में विनोद कुमार और अभिजीत के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. मौके पर मिला गैस चूल्हा, बर्तन आदि सामान भरवाकर थाने भिजवा दिया गया.

इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज के घर के सामने एक शख्स बाहर से मजदूरों को लाकर भवन का निर्माण करवा रहा है. उन्होंने तत्काल काम रुकवाकर मकान मालिक राम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने बताया कि कंटेन्मेंट जोन के अंदर किसी को घूमने की इजाजत नहीं है और न ही कोई दुकानें खुल सकती हैं. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फर्रुखाबाद: कोरोना महामारी की वजह से कंटेन्मेंट जोन में किसी को भी बाहर जाने और आने की इजाजत नहीं है, इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. थाना मऊदरवाजा के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट को निरीक्षण के दौरान कंटेन्मेंट जोन में भवन का निर्माण व पास में दावत की तैयारी होती मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

कोरोना महामारी की वजह से सुभाष नगर बजरिया इलाके को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है. इस इलाके से किसी को बाहर जाने और प्रवेश पर पाबंदी है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य मोहल्ला सुभाष नगर बजरिया का दौरा कर रहे थे. सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रकाब क्षेत्र में पंडाल लगाकर सामूहिक भोजन कराने के मामले में विनोद कुमार और अभिजीत के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. मौके पर मिला गैस चूल्हा, बर्तन आदि सामान भरवाकर थाने भिजवा दिया गया.

इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज के घर के सामने एक शख्स बाहर से मजदूरों को लाकर भवन का निर्माण करवा रहा है. उन्होंने तत्काल काम रुकवाकर मकान मालिक राम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने बताया कि कंटेन्मेंट जोन के अंदर किसी को घूमने की इजाजत नहीं है और न ही कोई दुकानें खुल सकती हैं. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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