ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में आठ मकान मालिकों को नोटिस

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बिना लेआउट पास कराए आवासीय कॉलोनी बनाने और खरीदने वाले मकान मालकिों को नोटिस जारी किया गया है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने आठ लोगों को भी नोटिस भेजा है.

फर्रुखाबाद.
फर्रुखाबाद.
author img

By

Published : Jan 16, 2021, 7:51 PM IST

फर्रुखाबादः जिले में बिना लेआउट पास कराए आवासीय कॉलोनी बनाने और खरीदने वाले मकान मालकिों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने मोहल्ला नवाब में न्यामत खां पूर्व नरेश कोल्ड स्टोरेज वाली भूमि पर आवास बनाने वाले आठ अन्य लोगों को भी नोटिस थमा दिए हैं.

मानचित्र के विपरीत भवन का निर्माण
सिटी मजिस्ट्रेट ने पिछले दिनों सीओ सिटी के साथ कॉलोनी का निरीक्षण कर आवासों के निर्माण पर रोक लगा दी थी. गत सप्ताह 10 भवन व प्लाट स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे. अब आठ अन्य लोगों को नोटिस दिए गए हैं. जिसमें व्यवसाई जय किशन, बुधवानी की पत्नी जमुनादास बुधवानी आदि के नाम शामिल हैं. नोटिस में कहा गया है कि जमुनादास बुधवानी ने 80 बाई 38 फीट की स्वीकृति मानचित्र के विपरीत भवन का निर्माण कराया है. जिससे स्थल पर निर्माण कार्य तत्काल रोक दें.

नियम विरुद्ध बनी कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई
विदित है कि पूर्व में दिए नोटिस में सिटी मजिस्ट्रेट ने भूमि होने का उल्लेख किया था. इस भूमि का उपयोग कमर्शियल के रूप में किया जा सकता है. जबकि लोगों ने आवासीय भवन बना लिए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने बताया कि नोटिस में भवन स्वामियों को अलग-अलग तारीख में दी गई हैं. अन्य कई अन्य कॉलोनियों पर भी नोटिस जारी है. नियम विरुद्ध कालोनियों के खिलाफ हर हाल में कार्यवाही की जाएगी.

फर्रुखाबादः जिले में बिना लेआउट पास कराए आवासीय कॉलोनी बनाने और खरीदने वाले मकान मालकिों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने मोहल्ला नवाब में न्यामत खां पूर्व नरेश कोल्ड स्टोरेज वाली भूमि पर आवास बनाने वाले आठ अन्य लोगों को भी नोटिस थमा दिए हैं.

मानचित्र के विपरीत भवन का निर्माण
सिटी मजिस्ट्रेट ने पिछले दिनों सीओ सिटी के साथ कॉलोनी का निरीक्षण कर आवासों के निर्माण पर रोक लगा दी थी. गत सप्ताह 10 भवन व प्लाट स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे. अब आठ अन्य लोगों को नोटिस दिए गए हैं. जिसमें व्यवसाई जय किशन, बुधवानी की पत्नी जमुनादास बुधवानी आदि के नाम शामिल हैं. नोटिस में कहा गया है कि जमुनादास बुधवानी ने 80 बाई 38 फीट की स्वीकृति मानचित्र के विपरीत भवन का निर्माण कराया है. जिससे स्थल पर निर्माण कार्य तत्काल रोक दें.

नियम विरुद्ध बनी कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई
विदित है कि पूर्व में दिए नोटिस में सिटी मजिस्ट्रेट ने भूमि होने का उल्लेख किया था. इस भूमि का उपयोग कमर्शियल के रूप में किया जा सकता है. जबकि लोगों ने आवासीय भवन बना लिए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने बताया कि नोटिस में भवन स्वामियों को अलग-अलग तारीख में दी गई हैं. अन्य कई अन्य कॉलोनियों पर भी नोटिस जारी है. नियम विरुद्ध कालोनियों के खिलाफ हर हाल में कार्यवाही की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.