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फर्रुखाबाद व फतेहगढ़ नगर में 15 दिन के लिए लगा नाइट कर्फ्यू

फर्रुखाबाद के डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद के संपूर्ण नगर क्षेत्र जिसमें फतेहगढ़ नगर भी शामिल है, में रात 9 से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन नहीं होगा. आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी व अर्ध सरकारी कार्मिक एवं अवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित निजी कार्मिकों को छूट होगी.

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Published : Apr 15, 2021, 8:47 PM IST

जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह

फर्रुखाबाद : जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने आखिर नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया है. उन्होंने गुरुवार दोपहर जारी एक आदेश में कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : बिना रंगाई, पुताई के डकार गए लाखों रुपये, डीएम ने दिए वसूली के आदेश


15 से 30 अप्रैल तक के लिए दी व्यवस्था

जिलाधिकारी ने कहा कि 15 से 30 अप्रैल तक नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद और उसके अंतर्गत आने वाले फतेहगढ़ नगर क्षेत्र में रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है.

9 बिंदुओं के तहत जारी आदेश में डीएम ने कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद के संपूर्ण नगर क्षेत्र जिसमें फतेहगढ़ नगर भी शामिल है, में रात 9 से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन नहीं होगा.

हालांकि राज्य एवं राजकीय मार्गों पर आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी व अर्ध सरकारी कार्मिक एवं अवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित निजी कार्मिकों को छूट होगी.

फर्रुखाबाद : जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने आखिर नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया है. उन्होंने गुरुवार दोपहर जारी एक आदेश में कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.

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15 से 30 अप्रैल तक के लिए दी व्यवस्था

जिलाधिकारी ने कहा कि 15 से 30 अप्रैल तक नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद और उसके अंतर्गत आने वाले फतेहगढ़ नगर क्षेत्र में रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है.

9 बिंदुओं के तहत जारी आदेश में डीएम ने कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद के संपूर्ण नगर क्षेत्र जिसमें फतेहगढ़ नगर भी शामिल है, में रात 9 से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन नहीं होगा.

हालांकि राज्य एवं राजकीय मार्गों पर आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी व अर्ध सरकारी कार्मिक एवं अवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित निजी कार्मिकों को छूट होगी.

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