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Former MLA Vijay Singh: 31 साल पुराने मामले में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह दोषमुक्त

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Published : Feb 28, 2023, 10:43 PM IST

Updated : Feb 28, 2023, 11:00 PM IST

फर्रुखाबाद जिले की विशेष अदालत ने 31 साल पुराने पुलिस मुठभेड़ मामले में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को सबूतों के कमी के कारण दोषमुक्त करार दिया है.

Former MLA Vijay Singh
Former MLA Vijay Singh

फर्रुखाबाद: एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने 31 साल पुराने पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को दोष मुक्त करार दिया है. पूर्व विधायक विजय सिंह के पुत्र अविनाश सिंह ने बताया कि 1991 का पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा था. कोर्ट ने इस मामले में मेरे पिता पूर्व विधायक विजय सिंह को बरी कर दिया है. यह हमारे परिवार व मेरे लिए खुशी की बात है. सच्चाई की जीत हुई है.

अधिवक्ता जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली के तत्कालीन दरोगा एके सिंह ने वर्ष 1991 में नाला मछरटा निवासी सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि 7 दिसंबर की रात में आरोपियों की तलाश में गश्त कर रहे थे. रात करीब 1:30 बजे नाला में मछरटा पहुंचे तो विजय सिंह घर के बाहर चबूतरे पर अपने साथी के साथ बैठे थे. पुलिस को देख कर पूर्व विधायक ने अपने साथी से कहा कि पुलिस बहुत परेशान करती है. इसके बाद विधायक ने पुलिस पर फायर कर दिया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान जीडी रवानगी कोर्ट में पेश नहीं की गई.

जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में पुलिस घटना के समय घटनास्थल की तरफ रवाना हुई थी अथवा नहीं. जो साक्ष्य पेश किए वह घटना को साबित नहीं कर पाए. बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूर्व विधायक विजय सिंह को मुठभेड़ के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. उन्होंने बताया कि विजय सिंह जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं. इस मामले में तीन गवाह पेश हुए थे.

यह भी पढे़ं:बाहुबली विजय मिश्रा का आरोप, एडीजी प्रशांत कुमार ने मेरे बंद पेट्रोप पंप पर रखवाया AK-47

फर्रुखाबाद: एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने 31 साल पुराने पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को दोष मुक्त करार दिया है. पूर्व विधायक विजय सिंह के पुत्र अविनाश सिंह ने बताया कि 1991 का पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा था. कोर्ट ने इस मामले में मेरे पिता पूर्व विधायक विजय सिंह को बरी कर दिया है. यह हमारे परिवार व मेरे लिए खुशी की बात है. सच्चाई की जीत हुई है.

अधिवक्ता जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली के तत्कालीन दरोगा एके सिंह ने वर्ष 1991 में नाला मछरटा निवासी सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि 7 दिसंबर की रात में आरोपियों की तलाश में गश्त कर रहे थे. रात करीब 1:30 बजे नाला में मछरटा पहुंचे तो विजय सिंह घर के बाहर चबूतरे पर अपने साथी के साथ बैठे थे. पुलिस को देख कर पूर्व विधायक ने अपने साथी से कहा कि पुलिस बहुत परेशान करती है. इसके बाद विधायक ने पुलिस पर फायर कर दिया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान जीडी रवानगी कोर्ट में पेश नहीं की गई.

जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में पुलिस घटना के समय घटनास्थल की तरफ रवाना हुई थी अथवा नहीं. जो साक्ष्य पेश किए वह घटना को साबित नहीं कर पाए. बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूर्व विधायक विजय सिंह को मुठभेड़ के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. उन्होंने बताया कि विजय सिंह जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं. इस मामले में तीन गवाह पेश हुए थे.

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Last Updated : Feb 28, 2023, 11:00 PM IST
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