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पांच शातिर बदमाशों को 6 माह के लिए किया गया जिला बदर

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पांच शातिर बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है. आरोपियों का जिला बदर अवधि के दौरान का पता व संपर्क सूत्र प्राप्त कर उनकी निगरानी रखते हुए न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
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Published : Feb 7, 2021, 12:13 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में पांच शातिर बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है. आरोपियों का जिला बदर अवधि के दौरान का पता व संपर्क सूत्र प्राप्त कर उनकी निगरानी रखते हुए न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल, मोहल्ला का खतराना निवासी निश्चल शुक्ला पुत्र उमेश चंद, मोहल्ला हाता मंगलखां निवासी अभिषेक पुत्र नरेंद्र वर्मा, मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला दरियाव निवासी मुकेश पुत्र रघुवीर उर्फ लल्लू, कायमगंज के गांव ज्योना निवासी चरण सिंह व यशपाल पुत्र सोनेलाल को पुलिस रिपोर्ट में दिए गए अपराधी की रिपोर्ट के आधार पर गुंडा घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है.

पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
जारी आदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित को अपनी सुरक्षा के लिए जनपद फर्रुखाबाद की सीमा के बाहर करें. आरोपितों का जिला बदर अवधि के दौरान का पता व संपर्क सूत्र प्राप्त कर उनकी निगरानी भी रखते रहें व कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

फर्रुखाबाद : जिले में पांच शातिर बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है. आरोपियों का जिला बदर अवधि के दौरान का पता व संपर्क सूत्र प्राप्त कर उनकी निगरानी रखते हुए न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल, मोहल्ला का खतराना निवासी निश्चल शुक्ला पुत्र उमेश चंद, मोहल्ला हाता मंगलखां निवासी अभिषेक पुत्र नरेंद्र वर्मा, मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला दरियाव निवासी मुकेश पुत्र रघुवीर उर्फ लल्लू, कायमगंज के गांव ज्योना निवासी चरण सिंह व यशपाल पुत्र सोनेलाल को पुलिस रिपोर्ट में दिए गए अपराधी की रिपोर्ट के आधार पर गुंडा घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है.

पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
पांच शातिर बदमाशों को किया जिला बदर
जारी आदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित को अपनी सुरक्षा के लिए जनपद फर्रुखाबाद की सीमा के बाहर करें. आरोपितों का जिला बदर अवधि के दौरान का पता व संपर्क सूत्र प्राप्त कर उनकी निगरानी भी रखते रहें व कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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