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अनलॉक-1 में समय परिवर्तन के साथ पुराने नियम ही रहेंगे लागू: इटावा DM

उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में अनलॉक-1 के तहत जारी की गई गाइडलान में रियायतें पहले की तरह ही हैं. यह जानकारी इटावा के डीएम ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान दी.

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Published : Jun 2, 2020, 9:26 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

ईटीवी भारत से बातचीत करते डीएम जेबी सिंह.
ईटीवी भारत से बातचीत करते डीएम जेबी सिंह.

इटावा: कोविड-19 को लेकर एक जून से पूरे देश में अनलॉक-1 की शुरुआत हो गई है. अनलॉक-1 में आम जनता को कई तरह की रियायतें दी गई हैं. चाहे वह रेलवे संबंधी हो या परिवहन. अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास की भी जरूरत नहीं होगी. शहर की बाजारें भी पूरी तरह से खोली जाएंगी. बस उनके खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है. मंगलवार को ईटीवी भारत की टीम ने इटावा जिले के डीएम जेबी सिंह से बातचीत कर अनलॉक-1 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में दी गईं रियायतों की जानकारी ली.

अनलॉक-1 में समय परिवर्तन के साथ पुराने नियम ही रहेंगे लागू.

डीएम जेबी सिंह ने बताया कि जनपद इटावा ऑरेंज जोन में था. इससे जिले में अनलॉक-1 लागू होने के पहले ही कई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा चुकी थीं. अनलॉक-1 में यहां सिर्फ व्यवसायिक गतिविधियों के समय में परिवर्तन किया गया है. इटावा में गाइडलाइन पुराने नियमानुसार ही जारी की गई है.

लेफ्ट-राइट नियम के तहत खुलेंगे बाजार
डीएम जेबी सिंह ने बताया कि अनलॉक-1 के दौरान नियमों में कोई खास परिवर्तन नहीं किए गए हैं. सिर्फ समय में परिवर्तन किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में अब बाजार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुलेंगे. इसके अलावा थोक बाजार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक खोले जाएंगे. शहर के सभी पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे. वहीं जिले में शराब की सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोली जाएंगी. दुकानों के बाहर सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन और पहने मास्क
डीएम जेबी सिंह ने जनपद वासियों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के सवाल पर कहा कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करे. घर से निकले तो अनिवार्य रूप से मास्क पहने, क्योंकि अब सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं. कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने कहा कि जनपदवासी इस महामारी से खुद की भी सुरक्षा करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें.

इटावा: कोविड-19 को लेकर एक जून से पूरे देश में अनलॉक-1 की शुरुआत हो गई है. अनलॉक-1 में आम जनता को कई तरह की रियायतें दी गई हैं. चाहे वह रेलवे संबंधी हो या परिवहन. अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास की भी जरूरत नहीं होगी. शहर की बाजारें भी पूरी तरह से खोली जाएंगी. बस उनके खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है. मंगलवार को ईटीवी भारत की टीम ने इटावा जिले के डीएम जेबी सिंह से बातचीत कर अनलॉक-1 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में दी गईं रियायतों की जानकारी ली.

अनलॉक-1 में समय परिवर्तन के साथ पुराने नियम ही रहेंगे लागू.

डीएम जेबी सिंह ने बताया कि जनपद इटावा ऑरेंज जोन में था. इससे जिले में अनलॉक-1 लागू होने के पहले ही कई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा चुकी थीं. अनलॉक-1 में यहां सिर्फ व्यवसायिक गतिविधियों के समय में परिवर्तन किया गया है. इटावा में गाइडलाइन पुराने नियमानुसार ही जारी की गई है.

लेफ्ट-राइट नियम के तहत खुलेंगे बाजार
डीएम जेबी सिंह ने बताया कि अनलॉक-1 के दौरान नियमों में कोई खास परिवर्तन नहीं किए गए हैं. सिर्फ समय में परिवर्तन किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में अब बाजार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुलेंगे. इसके अलावा थोक बाजार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक खोले जाएंगे. शहर के सभी पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे. वहीं जिले में शराब की सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोली जाएंगी. दुकानों के बाहर सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन और पहने मास्क
डीएम जेबी सिंह ने जनपद वासियों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के सवाल पर कहा कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करे. घर से निकले तो अनिवार्य रूप से मास्क पहने, क्योंकि अब सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं. कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने कहा कि जनपदवासी इस महामारी से खुद की भी सुरक्षा करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें.

Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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