एटा: साल 2013 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपियों से मिले जुर्माने में से एक लाख रुपये मुकदमे के वादी मृतक युवक के पिता को दिए जाएंगे.
25 जून 2013 को भरगैन के मोहल्ला धोकन थोक निवासी वादी नत्थू खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पुत्र निसार आलम की आरोपी समीउल्ला उर्फ मैकू और हाजी अहमद अली ने गोली मारकर हत्या की थी.
दोषियों को कारावास की सजा
मामले की विवेचना के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 में चले इस मामले में गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने समीउल्ला और हाजी अहमद अली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा में 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोनों को 7-7 साल का कारावास और 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अर्थदंड से मिले पैसे में से एक लाख रुपए मामले के वादी मृतक युवक के पिता को दिए जाएंगे.