एटा: जिला प्रशासन ने शराब माफिया बंटू यादव पर बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी के आदेश पर बंटू यादव की 2.51 करोड़ की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है. उपजिलाधिकारी सदर को अचल संपत्ति का प्रशासक बनाया गया है. वहीं चल संपत्ति का प्रशासक थानाध्यक्ष पिलुआ को बनाया गया है.
पत्नी, भाई की पत्नी और नौकर के नाम कराई संपत्ति
बंटू यादव उर्फ प्रदीप कुमार की पत्नी श्रीमती रीसा देवी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई थी. उनकी आय का कोई स्वतंत्र जरिया नहीं रहा है, वह गृहणी रही हैं. बंटू यादव ने अपने अवैध धन से इनके नाम पर भी संपत्ति खरीदी है. कानूनी कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से बंटू ने अपनी पत्नी का नाम दर्ज कराया है. बंटू के छोटे भाई सुबोध की पत्नी श्रीमती संगीता देवी देशी शराब की दुकान चलाती हैं. शराब ठेके के सेल्समैन सुरेन्द्र कुमार का प्रत्येक माह का वेतन पांच हजार रुपये है. इसकी आय का दूसरा कोई जरिया नहीं है. साल 2018 में सैल्समैन सुरेन्द्र कुमार के नाम से लगभग 21 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी गई है.
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भाई के नाम पर 50 लाख रुपये संपत्ति खरीदी
बन्टू यादव ने साल 2019 में अपने सगे भाई सुनील कुमार की पत्नी श्रीमती मालती देवी के नाम पर 50 लाख रुपये की संपत्ति (प्लाट/मकान) खरीदी है. श्रीमती मालती देवी बंटू के साथ एक ही मकान में रहती हैं. बंटू ने अपने सगे भाई सुबोध कुमार के नाम पर भी 10 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी है. बंटू ने ये सभी संपत्ति को अवैध तरीके से खरीदी है.
डीएम डॉ. विभा चहल ने कहा कि बंटू ने अपनी असमाजिक गतिविधियों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने परिवार का भरण पोषण किया है. इसके लिए जिला प्रशासन ने उसकी चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय लिया है.