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एटा: अपात्र को दिया प्रधानमंत्री योजना का आवास, लोकपाल की जांच में खुलासा - एटा में प्रधानमंत्री योजना का आवास

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया. इसका खुलासा लोकपाल की जांच में हुआ. मामला जिले के शीतलपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत वेंदुला का है.

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जानकारी देता शिकायतकर्ता अशोक कुमार.
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Published : Jun 9, 2020, 7:51 PM IST

एटा: जिले में अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा लोकपाल (मनरेगा) की जांच में हुआ, जिसके बाद लोकपाल ने लाभार्थी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की.

दरअसल अशोक कुमार ने अलीगढ़ मंडल के लोकपाल ( मनरेगा) से शिकायत की थी कि जिले के शीतलपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत वेंदुला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र को आवास आवंटित किया गया है. इसके बाद लोकपाल की ओर से 16 मई को मामले की जांच का आदेश दिया गया. जांच में मामला सही पाया गया.

इसके बाद लोकपाल ( मनरेगा ) ने लाभार्थी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की. वहीं लाभार्थी से ब्याज समेत धन वसूली का भी आदेश दिया गया है. डीएम ने मामले की जानकारी होने से मना कर दिया. शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, आयुक्त ग्राम विकास विभाग (मनरेगा) और जिले के डीए को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

एटा: जिले में अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा लोकपाल (मनरेगा) की जांच में हुआ, जिसके बाद लोकपाल ने लाभार्थी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की.

दरअसल अशोक कुमार ने अलीगढ़ मंडल के लोकपाल ( मनरेगा) से शिकायत की थी कि जिले के शीतलपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत वेंदुला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र को आवास आवंटित किया गया है. इसके बाद लोकपाल की ओर से 16 मई को मामले की जांच का आदेश दिया गया. जांच में मामला सही पाया गया.

इसके बाद लोकपाल ( मनरेगा ) ने लाभार्थी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की. वहीं लाभार्थी से ब्याज समेत धन वसूली का भी आदेश दिया गया है. डीएम ने मामले की जानकारी होने से मना कर दिया. शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, आयुक्त ग्राम विकास विभाग (मनरेगा) और जिले के डीए को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

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