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एटाः मतदाता सूची में घर बैठे ठीक होंगे नाम, दिव्यांग जनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

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Published : Sep 5, 2019, 4:04 PM IST

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश में मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है. इसी के तहत एटा जिले में भी मतदाता सूची में गलत जानकारियों को हटाकर सही जानकारियां दर्ज की जाएंगी.

मतदाता सूची में घर बैठे ठीक होंगे नाम

एटाः मतदाता सत्यापन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार पूरे भारत में एक साथ कराया जा रहा है. इसी क्रम में जिले में भी इस अभियान को चलाया जा रहा है. 1 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा. इस अभियान में मतदाताओं की मतदाता सूची में गलत जानकारियों को हटाकर सही जानकारियां दर्ज की जाएंगी.

मतदाता सूची में घर बैठे ठीक होंगे नाम.
दरअसल आए दिन मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम, उम्र, लिंग में भारी गलतियां देखने को मिलती है. जिससे मतदाताओं को मतदान के समय काफी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मतदाता सत्यापन के बाद अब मतदाताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस अभियान के पीछे भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों को दूर कर मतदाताओं की तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके.

इसे भी पढें- वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है: चंद्र भूषण सिंह

अभियान के तहत पहला तरीका यह होगा कि मतदाता घर बैठकर वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए अपना सत्यापन कर सकता है. वोटर हेल्पलाइन एप में मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर अथवा जानकारी डालेगा. तो पूरी डिटेल जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में दर्ज है वह खुलकर सामने आ जाएगी. यदि कोई जानकारी गलत मतदाता को दिखाई पड़ती है. उस दौरान मतदाता स्वयं उस गलती को ठीक कर अपना सत्यापन कर सकता है.

इसे भी पढें- हरदोई: मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी ने बुलाई बैठक, दिए निर्देश

दूसरा तरीका मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपनी प्रविष्टियों को देख सकता है. उसके बाद सही प्रविष्टियों को सत्यापित कर सकता है. वहीं जो मतदाता सक्षम नहीं है और इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं या फिर दिव्यांग है. उनके लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है. जिन पर दिव्यांगजन या अन्य मतदाता अपनी समस्या बताकर सत्यापन करा सकते हैं. इसके अलावा बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे.

मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए जो भी व्यक्ति फॉर्म -7 भरेगा वह पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाएगा. वहीं जिसकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है उनको फार्म -6 भरना होगा.
-केशव प्रसाद, एडीएम

एटाः मतदाता सत्यापन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार पूरे भारत में एक साथ कराया जा रहा है. इसी क्रम में जिले में भी इस अभियान को चलाया जा रहा है. 1 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा. इस अभियान में मतदाताओं की मतदाता सूची में गलत जानकारियों को हटाकर सही जानकारियां दर्ज की जाएंगी.

मतदाता सूची में घर बैठे ठीक होंगे नाम.
दरअसल आए दिन मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम, उम्र, लिंग में भारी गलतियां देखने को मिलती है. जिससे मतदाताओं को मतदान के समय काफी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मतदाता सत्यापन के बाद अब मतदाताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस अभियान के पीछे भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों को दूर कर मतदाताओं की तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके.

इसे भी पढें- वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है: चंद्र भूषण सिंह

अभियान के तहत पहला तरीका यह होगा कि मतदाता घर बैठकर वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए अपना सत्यापन कर सकता है. वोटर हेल्पलाइन एप में मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर अथवा जानकारी डालेगा. तो पूरी डिटेल जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में दर्ज है वह खुलकर सामने आ जाएगी. यदि कोई जानकारी गलत मतदाता को दिखाई पड़ती है. उस दौरान मतदाता स्वयं उस गलती को ठीक कर अपना सत्यापन कर सकता है.

इसे भी पढें- हरदोई: मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी ने बुलाई बैठक, दिए निर्देश

दूसरा तरीका मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपनी प्रविष्टियों को देख सकता है. उसके बाद सही प्रविष्टियों को सत्यापित कर सकता है. वहीं जो मतदाता सक्षम नहीं है और इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं या फिर दिव्यांग है. उनके लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है. जिन पर दिव्यांगजन या अन्य मतदाता अपनी समस्या बताकर सत्यापन करा सकते हैं. इसके अलावा बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे.

मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए जो भी व्यक्ति फॉर्म -7 भरेगा वह पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाएगा. वहीं जिसकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है उनको फार्म -6 भरना होगा.
-केशव प्रसाद, एडीएम

Intro:भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश में मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत एटा जिले में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा । इस अभियान में मतदाताओं की मतदाता सूची में गलत जानकारियों को हटाकर सही जानकारियां दर्ज की जाएंगी। बता दें कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार पूरे भारत में एक साथ कराया जा रहा है।


Body:दरअसल आए दिन मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम उम्र, लिंग में भारी गलतियां देखने को मिलती थी। जिससे मतदाताओं को मतदान के समय काफी दिक्कतें आती थी। लेकिन मतदाता सत्यापन के बाद अब मतदाताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अभियान के पीछे भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों को दूर कर मतदाताओं की तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके। बताया जा रहा है कि तमाम मतदाता शिकायत करते हैं कि मतदाता सूची में उनके नाम गलत है ,उनके पिता का नाम गलत है। पते में गलती है । महिला को पुरुष कर दिया गया है। इन सभी तरह की गलतियों को यह दुरुस्त करने का अभियान है। जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम,उम्र ,पता या लिंग गलत लिखा हुआ है । उनका इस अभियान के जरिए सत्यापन किया जाएगा। अभियान के तहत पहला तरीका यह होगा कि मतदाता घर बैठकर वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए अपना सत्यापन कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन एप में मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर अथवा जानकारी डालेगा। तो पूरी डिटेल जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में दर्ज है । वह खुलकर सामने आ जाएगी। यदि कोई जानकारी गलत मतदाता को दिखाई पड़ती है। उस दौरान मतदाता स्वयं उस गलती को ठीक कर अपना सत्यापन कर सकता है। दूसरा तरीका मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपनी प्रविष्टियों को देख सकता है । उसके बाद सही प्रविष्टियों को सत्यापित कर सकता है। वही जो मतदाता सक्षम नहीं है । इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं या फिर दिव्यांग है । उनके लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। जिन पर दिव्यांगजन या अन्य मतदाता अपनी समस्या बताकर सत्यापन करा सकते हैं । इसके अलावा बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे। यदि मतदाता के नाम पता ,उम्र,लिंग में कोई गलत जानकारी दर्ज है । तो उनसे फार्म-8 भरा कर उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके अलावा मृतक मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए परिजनों को फार्म 7 भरना होगा । बिना फार्म -7 भरे किसी मतदाता का मतदाता सूची से नाम नहीं हटाया जा सकेगा।


Conclusion:बता दे मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए जो भी व्यक्ति फॉर्म -7 भरेगा वह पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं जिसकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है । उनको फार्म -6 भरना होगा।
बाइट: केशव प्रसाद ( एडीएम,एटा)
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