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एटा: दलित उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश के एटा में विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी न्यायालय में 2012 से दलित उत्पीड़न पर चल रहे मामले में न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई है. सजा के साथ ही छह आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Feb 12, 2020, 1:05 PM IST

Updated : Feb 12, 2020, 1:13 PM IST

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दलित उत्पीड़न मामले में छह आरोपियों को मिली सजा.

एटा: साल 2012 में जिले के निधौली कला थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से दलित उत्पीड़न का मामला आया था. इसी पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी न्यायालय ने 3 भाइयों समेत छह आरोपितों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दलित उत्पीड़न मामले में छह आरोपीयों को मिली सजा.

छह आरोपियों को मिली सजादरअसल साल 2012 के दिसंबर महीने में निधौली कला थाना क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर निवासी नेम सिंह ने थाने में तहरीर दी थी. नेम सिंह ने बताया था कि 28 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने परिवार के अनिल सिंह और महिला लोंगश्री के साथ अपने खेत में काम कर रहा था. तभी गांव के ही महावीर, गणपत दुर्जन सिंह, विजयपाल, विनेश, भरतरी खेत पर पहुंच गए और कब्जा करने की नियत से खेत में खोदने लगे. जब उन लोगों को रोका गया तो उन लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए फावड़े और लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे नेम सिंह और उनके परिवारी जन घायल हो गए.

इसे भी पढ़ें-एटा: सास पर बहू का थर्ड डिग्री टार्चर, वीडियो हुआ वायरल

इस मामले में न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने मंगलवार को आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है. दोषियों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा के साथ ही 12 -12 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

एटा: साल 2012 में जिले के निधौली कला थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से दलित उत्पीड़न का मामला आया था. इसी पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी न्यायालय ने 3 भाइयों समेत छह आरोपितों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दलित उत्पीड़न मामले में छह आरोपीयों को मिली सजा.

छह आरोपियों को मिली सजादरअसल साल 2012 के दिसंबर महीने में निधौली कला थाना क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर निवासी नेम सिंह ने थाने में तहरीर दी थी. नेम सिंह ने बताया था कि 28 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने परिवार के अनिल सिंह और महिला लोंगश्री के साथ अपने खेत में काम कर रहा था. तभी गांव के ही महावीर, गणपत दुर्जन सिंह, विजयपाल, विनेश, भरतरी खेत पर पहुंच गए और कब्जा करने की नियत से खेत में खोदने लगे. जब उन लोगों को रोका गया तो उन लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए फावड़े और लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे नेम सिंह और उनके परिवारी जन घायल हो गए.

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इस मामले में न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने मंगलवार को आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है. दोषियों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा के साथ ही 12 -12 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 12, 2020, 1:13 PM IST
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