ETV Bharat / state

चित्रकूट: मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही, BLO के खिलाफ FIR - बीएलओ के खिलाफ एफआईआर

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही करने पर बीएलओ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

बीएलओ के खिलाफ FIR.
author img

By

Published : Nov 8, 2019, 10:13 AM IST

चित्रकूट: जिले में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही को लेकर मानिकपुर तहसीलदार ने बीएलओ के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत थाना बहिलपुरवा में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं अध्यापक ने कहा 70% काम पूरा है, लेकिन मानदेय मांगने पर कार्रवाई हो रही है.

बीएलओ के खिलाफ FIR.
BLO के खिलाफ FIR
चित्रकूट जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सहायक अध्यापक और अध्यापकों को प्रशासन द्वारा आदेशित किया गया था कि वह डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य करें, जिसमें पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस आदि को भी सम्मिलित किया जाए.


चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शहरीन में तैनात सहायक अध्यापक रामशरण सिंह द्वारा अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था. इस पर क्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर अरविंद सिंह के द्वारा बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी कि अध्यापक द्वारा छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई. इस मामले में बहिलपुरवा थाने में सहायक अध्यापक रामशरण सिंह के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तहसीलदार शशिकांत मणि ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें:-इलाहाबाद कोर्ट का फरमान, अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की याचिका पर मांगा जबाव

हम लोगों ने पिछले दो चुनाव के समय पूरा कार्य किया था, जिसका मानदेय आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका. वहीं शासन के आदेश पर मतदाता सूची सत्यापन का 70% कार्य मेरे द्वारा कर लिया गया था. वहीं मेरे बार-बार मानदेय मांगने पर यह कार्रवाई हुई है.
-रामशरण सिंह, अध्यापक शाहरिन

चित्रकूट: जिले में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही को लेकर मानिकपुर तहसीलदार ने बीएलओ के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत थाना बहिलपुरवा में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं अध्यापक ने कहा 70% काम पूरा है, लेकिन मानदेय मांगने पर कार्रवाई हो रही है.

बीएलओ के खिलाफ FIR.
BLO के खिलाफ FIR
चित्रकूट जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सहायक अध्यापक और अध्यापकों को प्रशासन द्वारा आदेशित किया गया था कि वह डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य करें, जिसमें पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस आदि को भी सम्मिलित किया जाए.


चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शहरीन में तैनात सहायक अध्यापक रामशरण सिंह द्वारा अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था. इस पर क्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर अरविंद सिंह के द्वारा बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी कि अध्यापक द्वारा छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई. इस मामले में बहिलपुरवा थाने में सहायक अध्यापक रामशरण सिंह के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तहसीलदार शशिकांत मणि ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें:-इलाहाबाद कोर्ट का फरमान, अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की याचिका पर मांगा जबाव

हम लोगों ने पिछले दो चुनाव के समय पूरा कार्य किया था, जिसका मानदेय आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका. वहीं शासन के आदेश पर मतदाता सूची सत्यापन का 70% कार्य मेरे द्वारा कर लिया गया था. वहीं मेरे बार-बार मानदेय मांगने पर यह कार्रवाई हुई है.
-रामशरण सिंह, अध्यापक शाहरिन

Intro:चित्रकूट जिले में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही को लेकर मानिकपुर तहसीलदार ने बीएलओ का काम कर रहे सहायक अध्यापक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत थाना बहिलपुरवा में FIRदर्ज कराने के दिए निर्देश ।वही अध्यापक ने कहा 70% काम है पूरा पर मानदेय मांगने पर हो रही है कार्यवाही।


Body:चित्रकूट जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सहायक अध्यापक और अध्यापकों को प्रशासन द्वारा आदेशित किया गया था कि वह डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य करें। जिसमें उनकी पहचान पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड पैन कार्ड के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस आदि को भी सम्मिलित किया जाए ।
चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शहरीन में तैनात सहायक अध्यापक रामशरण सिंह द्वारा अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था ।इस पर क्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर अरविंद सिंह द्वारा बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दी थी की अध्यापक द्वारा छाया प्रति नही उपलब्ध नही कराई गई। इस मामले में बहिलपुरवा थाने में सहायक अध्यापक रामशरण सिंह के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तहसीलदार शशिकांत मणि ने एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं ।सहायक अध्यापक रामशरण सिंह का कहना है कि हम लोगों ने पिछले दो चुनाव के समय पूरा कार्य किया था जिसका मानदेय आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका वही शासन के आदेश पर मतदाता सूची सत्यापन का 70% कार्य मेरे द्वारा कर लिया गया था। पर तहसील के अधिकारियों ने मुझे किये गए कार्य की छाया प्रति मांगी जारही थी। पैसे ना होने की स्थिति में मैं उन्हें छायाप्रति उपलब्ध नहीं करा सका वही मेरे बार-बार मानदेय मांगने पर यह कार्रवाई हुई है।
बाइट-रामशरण सिंह( अध्यापक शाहरिन)
बाइट-संगमलाल गुप्ता(उपजिलाधिकारी)


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.