चित्रकूट: जिले में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही को लेकर मानिकपुर तहसीलदार ने बीएलओ के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत थाना बहिलपुरवा में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं अध्यापक ने कहा 70% काम पूरा है, लेकिन मानदेय मांगने पर कार्रवाई हो रही है.
चित्रकूट जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सहायक अध्यापक और अध्यापकों को प्रशासन द्वारा आदेशित किया गया था कि वह डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य करें, जिसमें पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस आदि को भी सम्मिलित किया जाए.
चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शहरीन में तैनात सहायक अध्यापक रामशरण सिंह द्वारा अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था. इस पर क्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर अरविंद सिंह के द्वारा बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी कि अध्यापक द्वारा छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई. इस मामले में बहिलपुरवा थाने में सहायक अध्यापक रामशरण सिंह के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तहसीलदार शशिकांत मणि ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
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हम लोगों ने पिछले दो चुनाव के समय पूरा कार्य किया था, जिसका मानदेय आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका. वहीं शासन के आदेश पर मतदाता सूची सत्यापन का 70% कार्य मेरे द्वारा कर लिया गया था. वहीं मेरे बार-बार मानदेय मांगने पर यह कार्रवाई हुई है.
-रामशरण सिंह, अध्यापक शाहरिन