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बुलंदशहर उपचुनाव: बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस पर FIR

बुलंदशहर जिले में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद हाजी यूनुस के खिलाफ कोविड-19 नियमों और धारा-144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि नामांकन दाखिल करने के दौरान सोशल डिस्टेंसनिंग और मास्क आदि नियमों का पालन नहीं किया गया.

हाजी यूनुस के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
हाजी यूनुस के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
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Published : Oct 14, 2020, 12:51 PM IST

बुलंदशहर: नगर कोतवाली पुलिस ने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. हाजी यूनुस के खिलाफ कोरोना नियमों का पालन न करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा लिखा गया है.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को हाजी यूनुस ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. इस दौरान वहां काफी संख्या में भीड़ थी. हालांकि नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए हाजी यूनुस अपने दो साथियों के साथ तहसील के अंदर गए थे, लेकिन इस दौरान तहसील के गेट पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे. इस तरह इकट्ठा हुई भीड़ को प्रशासन ने धारा 144 का उल्लंघन माना साथ ही कोरोना नियमों का भी उल्लंघन किया गया.

गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम ने पूर्व में ही सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी नियम कायदों से अवगत करा दिया था. जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोरोनाकाल में प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. नामांकन के दौरान किसी भी तरह का जमघट इकट्ठा न हो, इस बारे में भी प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. बावजूद इसके बीएसपी कैंडिडेट हाजी यूनुस मंगलवार को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील के मुख्य द्वार तक पहुंच थे.

इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है. कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि धारा 171A (कोरोनावायरस को फैलाना) और धारा 144 की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बुलंदशहर: नगर कोतवाली पुलिस ने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. हाजी यूनुस के खिलाफ कोरोना नियमों का पालन न करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा लिखा गया है.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को हाजी यूनुस ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. इस दौरान वहां काफी संख्या में भीड़ थी. हालांकि नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए हाजी यूनुस अपने दो साथियों के साथ तहसील के अंदर गए थे, लेकिन इस दौरान तहसील के गेट पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे. इस तरह इकट्ठा हुई भीड़ को प्रशासन ने धारा 144 का उल्लंघन माना साथ ही कोरोना नियमों का भी उल्लंघन किया गया.

गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम ने पूर्व में ही सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी नियम कायदों से अवगत करा दिया था. जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोरोनाकाल में प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. नामांकन के दौरान किसी भी तरह का जमघट इकट्ठा न हो, इस बारे में भी प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. बावजूद इसके बीएसपी कैंडिडेट हाजी यूनुस मंगलवार को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील के मुख्य द्वार तक पहुंच थे.

इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है. कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि धारा 171A (कोरोनावायरस को फैलाना) और धारा 144 की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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