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बुलंदशहरः सात साल बाद मिला महविश को मिला इंसाफ, पति के हत्यारों को उम्रकैद - अब्दुल हकीम हत्याकाण्ड

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में करीब सात साल पहले हुए अब्दुल हकीम हत्याकांड मामले में पांच सितम्बर को कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने हत्याकांड के दोषियों पर उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Sep 7, 2019, 11:43 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहरः जिले में पांच सितम्बर को कोर्ट ने करीब सात साल पहले हुए बहुचर्चित अब्दुल हकीम हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने महविश के पति की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले दोनों महविश और अब्दुल हकीम ने लव मैरिज की थी. इंटर कास्ट मैरिज के चलते शादी के करीब 2 साल बाद महविश के पति की हत्या कर दी गई.

इसे भी पढ़ें- सीतापुर: खून से सना फावड़ा लेकर थाने पहुंचा युवक, सिपाही रह गए हैरान

अब्दुल हकीम हत्याकांड मामला
देश में अब्दुल हकीम हत्याकांड एक समय में काफी सुर्खियों में रहा था. जिसकी वजह थी जिले के कोतवाली देहात के गांव भाटगढ़ी निवासी महविश ने अडोली गांव निवासी अब्दुल हकीम से लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद दोनों गांव छोड़ कर चले गए थे.

अब्दुल हकीम और महविश एक साथ अभिनेता आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में गए थे. महविश के परिजनों ने उसे गांव वापस बुला लिया और महविश के पति अब्दुल हकिम की हत्या करवा दी थी. दरअसल महविश ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी जबकि अब्दुल हकीम निचले तबके से ताल्लुक रखता था.

अब्दुल हकीम हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
मामले में गुरुवार को एडीजे 9 की कोर्ट ने जेल में निरुध्द महविश के चाचा सलमान , गुल्लू, आसिफ और मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गोली मारने के आरोपी पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा था.

गौरतलब है कि जो जुर्माना दोषियों पर लगाया गया है उसकी आधी रकम महविश को देने का फरमान एडीजे पल्लवी जोशी ने सुनाया है.

बुलंदशहरः जिले में पांच सितम्बर को कोर्ट ने करीब सात साल पहले हुए बहुचर्चित अब्दुल हकीम हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने महविश के पति की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले दोनों महविश और अब्दुल हकीम ने लव मैरिज की थी. इंटर कास्ट मैरिज के चलते शादी के करीब 2 साल बाद महविश के पति की हत्या कर दी गई.

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अब्दुल हकीम हत्याकांड मामला
देश में अब्दुल हकीम हत्याकांड एक समय में काफी सुर्खियों में रहा था. जिसकी वजह थी जिले के कोतवाली देहात के गांव भाटगढ़ी निवासी महविश ने अडोली गांव निवासी अब्दुल हकीम से लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद दोनों गांव छोड़ कर चले गए थे.

अब्दुल हकीम और महविश एक साथ अभिनेता आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में गए थे. महविश के परिजनों ने उसे गांव वापस बुला लिया और महविश के पति अब्दुल हकिम की हत्या करवा दी थी. दरअसल महविश ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी जबकि अब्दुल हकीम निचले तबके से ताल्लुक रखता था.

अब्दुल हकीम हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
मामले में गुरुवार को एडीजे 9 की कोर्ट ने जेल में निरुध्द महविश के चाचा सलमान , गुल्लू, आसिफ और मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गोली मारने के आरोपी पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा था.

गौरतलब है कि जो जुर्माना दोषियों पर लगाया गया है उसकी आधी रकम महविश को देने का फरमान एडीजे पल्लवी जोशी ने सुनाया है.

Intro:बुलंदशहर के बहु वर्ष बहुचर्चित महेश कांड में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया महविश के पति के हत्या के चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है महावीर और अब्दुल हकीम ने लव मैरिज की थी इंटर कास्ट मैरिज के चलते शादी के करीब 2 साल बाद महविश के पति की हत्या कर दी गई थी सीने अभिनेता आमिर खान तक ने भी अपने बहुचर्चित कार्यक्रम में महविश को बुलाया था।


Body:बुलंदशहर का महविश कांड जो कि एक समय काफी सुर्खियों में देश में रहा था,जिसकी वजह थी बुलन्दशहर कोतवाली देहात के गांव एक ही गांव भाटगढ़ी गांव की महविश के पति अब्दुल हकीम की गांव के ही उसके परिजनों और कुछ अन्यजनों द्वारा हत्या कर दी गयी थी,दरअसल महविश ने उसी गांव के अब्दुल हकीम के संग 2010 में लव मैरिज की थी,
ये हत्याकांड 22 नवम्बर 2012 को हुआ था ,जिसमे सात साल बाद आज 4 आरोपियों को उम्र कैद और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये की और जुर्माने की सजा का फरमान ससुनाया गया है। काबिलेगौर है कि ये प्रकरण हॉरर किलिंग का था।
इस मामले में आज एडीजे की कोर्ट ने जेल में निरुध्द महविश के रिश्ते के चाचा सलमान ,और गांव के अन्य जिनमे गुल्लू आसिफ और मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही चारों आरोपियों पर 50 -50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है,तो वही महविश के पति को गोली मारने के आरोपी पर ₹30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है,हम आपको बता दें कि जो जुर्माना हत्यारोपियों पर लगाया गया है उसकी आधी रकम महविश को देने का फरमान एडीजे 9 की ददालत ने सुनाया है ।
बाइट....नवनीत कुमार,जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता।



Conclusion:shripal teotia,

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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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