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दो साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा - बुलंदशहर

बुलंदशहर में बीते वर्ष दो साल की मासूम बच्ची से रेप कर हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दो साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा.
दो साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा.
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Published : Nov 10, 2021, 5:23 PM IST

बुलंदशहरः बुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बीते वर्ष दो साल की मासूम बच्ची से रेप कर हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

बीती 10 जुलाई 2020 को एक गांव में 45 वर्षीय प्रेमसिंह प्रजापति पुत्र बीरसिंह उर्फ विरवा ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया था. उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था. बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी. काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तीन दिन बाद बच्ची का शव तालाब से बरामद कर लिया था.

इसके बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी की तलाश शुरू की थी. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रेमसिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर लिय़ा था. तभी से यह मामला स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चल रहा था.

दो साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा.

ये भी पढ़ेंः पांच शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी: सीएम योगी

स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज पल्लवी अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई की. इस मामले में उन्होंने प्रेमसिंह प्रजापति को फांसी की सजा सुनाई साथ ही 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह शर्मा ने इस मामले की पैरवी की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर संतोष कुमार की ओर से भी पैरवी में सहयोग किया गया. एक वर्ष तीन माह में इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

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बुलंदशहरः बुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बीते वर्ष दो साल की मासूम बच्ची से रेप कर हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

बीती 10 जुलाई 2020 को एक गांव में 45 वर्षीय प्रेमसिंह प्रजापति पुत्र बीरसिंह उर्फ विरवा ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया था. उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था. बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी. काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तीन दिन बाद बच्ची का शव तालाब से बरामद कर लिया था.

इसके बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी की तलाश शुरू की थी. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रेमसिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर लिय़ा था. तभी से यह मामला स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चल रहा था.

दो साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा.

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स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज पल्लवी अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई की. इस मामले में उन्होंने प्रेमसिंह प्रजापति को फांसी की सजा सुनाई साथ ही 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह शर्मा ने इस मामले की पैरवी की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर संतोष कुमार की ओर से भी पैरवी में सहयोग किया गया. एक वर्ष तीन माह में इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

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