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बिजनौर: लॉकडाउन-4 में रियायत, ऑल्टरनेट डे पर खुलेंगी दुकानें

बिजनौर में सभी दुकानों को खोलने का आदेश डीएम ने दे दिया है, लेकिन ये दुकानें गाइडलाइन्स के अनुसार खोली जाएंगी. सभी दुकानें तीन चरणों में खुलेंगी, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन ये दुकानें खोली जाएंगी.

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डीएम रमाकांत पांडे.
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Published : May 20, 2020, 3:45 PM IST

बिजनौर: लॉकडाउन-4 में डीएम के आदेश के बाद जनपद की सभी दुकानें सप्ताह में तीन चरणों में खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर डीएम बिजनौर ने जनपद की अलग-अलग दुकानों को सप्ताह में तीन चरणों में खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिलाधिकारी के मुताबिक, इन गाइडलाइन्स के तहत ही जिले में दुकानें खुलेंगी और कोई दुकानदार दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

डीएम रमाकांत पांडे ने लॉकडाउन के दौरान जनपद बिजनौर को राहत पहुंचाते हुए 7 दिनों को तीन भागों में बांटा है. सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिकल, मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के कपड़े, कोयले व हार्डवेयर की दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी.

वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को घड़ी, चश्मा, रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक, घरेलू सामानों की दुकानें, टीवी-फ्रिज, जूता-चप्पल, टायर ट्यूब, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग-अटैची, बर्तन व जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी. साथ ही रविवार को उपरोक्त के अतिरिक्त सभी दुकानें दिन में खुलेंगी. यह सभी दुकान 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन समय सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी.

पान-मसालों की दुकानें रहेंगी बंद
डीएम रमाकांत पांडे ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए बताया कि तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला विक्रय पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार के पान मसाले को खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा.

सैनिटाइजर की दुकानदारों को करनी होगी व्यवस्था
डीएम की गाइडलाइन के मुताबिक, पूरे जनपद में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सलून की दुकानें भी नहीं खुलेंगी. सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सेल्समैन अनिवार्य रूप से मास्क हेड कवर जरूर पहनेंगे. साथ ही दुकानदारों और सेल्समैन को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा. दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी. जनपद में भोजनालय या मिठाइयों की दुकान खुलेंगी, लेकिन केवल होम डिलीवरी ही दुकान से की जा सकती हैं. इन दुकानों पर किसी तरह की कोई भी बिक्री नहीं होगी.

बिजनौर: लॉकडाउन-4 में डीएम के आदेश के बाद जनपद की सभी दुकानें सप्ताह में तीन चरणों में खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर डीएम बिजनौर ने जनपद की अलग-अलग दुकानों को सप्ताह में तीन चरणों में खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिलाधिकारी के मुताबिक, इन गाइडलाइन्स के तहत ही जिले में दुकानें खुलेंगी और कोई दुकानदार दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

डीएम रमाकांत पांडे ने लॉकडाउन के दौरान जनपद बिजनौर को राहत पहुंचाते हुए 7 दिनों को तीन भागों में बांटा है. सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिकल, मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के कपड़े, कोयले व हार्डवेयर की दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी.

वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को घड़ी, चश्मा, रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक, घरेलू सामानों की दुकानें, टीवी-फ्रिज, जूता-चप्पल, टायर ट्यूब, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग-अटैची, बर्तन व जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी. साथ ही रविवार को उपरोक्त के अतिरिक्त सभी दुकानें दिन में खुलेंगी. यह सभी दुकान 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन समय सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी.

पान-मसालों की दुकानें रहेंगी बंद
डीएम रमाकांत पांडे ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए बताया कि तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला विक्रय पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार के पान मसाले को खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा.

सैनिटाइजर की दुकानदारों को करनी होगी व्यवस्था
डीएम की गाइडलाइन के मुताबिक, पूरे जनपद में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सलून की दुकानें भी नहीं खुलेंगी. सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सेल्समैन अनिवार्य रूप से मास्क हेड कवर जरूर पहनेंगे. साथ ही दुकानदारों और सेल्समैन को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा. दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी. जनपद में भोजनालय या मिठाइयों की दुकान खुलेंगी, लेकिन केवल होम डिलीवरी ही दुकान से की जा सकती हैं. इन दुकानों पर किसी तरह की कोई भी बिक्री नहीं होगी.

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