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बिजनौर: मुरादाबाद कोर्ट ने सपा विधायक मनोज पारस को भेजा जेल

यूपी के बिजनौर की नगीना सीट से सपा विधायक मनोज पारस को मुरादाबाद कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में मुरादाबाद जेल भेज दिया है. सपा विधायक तारीख के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसको लेकर मुरादाबाद के एडीजी 2 एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख पर आए सपा विधायक को जमानत दिए बिना जेल भेज दिया.

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Published : Jan 30, 2020, 11:10 AM IST

Updated : Jan 30, 2020, 11:20 AM IST

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मुरादाबाद कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.

बिजनौर: नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज पारस को मुरादाबाद कोर्ट ने जमानत वारंट को निरस्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. दरअसल सपा विधायक मनोज पारस तारीख के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसको लेकर मुरादाबाद के एडीजी 2 एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख पर आए सपा विधायक की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया.

मुरादाबाद कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.
  • जिले की नगीना विधानसभा से सपा विधायक मनोज पारस सपा सरकार में स्टांप और निबंधन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं.
  • जून 2019 में दुष्कर्म के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक मनोज पारस को जेल भेज दिया था.
  • बाद में 19 दिसंबर को जमानत पर इलाहाबाद जेल से सपा विधायक मनोज पारस रिहा होकर नगीना आए थे.
  • मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में पुलिस और सपा नेता की गाड़ी रोकने के मामले में विवाद हो गया था.
  • इस विवाद के दौरान सपा नेताओं ने रोड पर जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
  • इस मामले में पुलिस ने मनोज पारस विधायक समेत 9 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

इसे भी पढ़ें- बिजनौर: 6 दिन से दो किशोरी लापता, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

इस मुकदमे में पुलिस ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को भी नामजद किया था. मामले को लेकर सपा विधायक मनोज पारस ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था और इसके बाद अधिवक्ता ने जमानत की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन लगातार कोर्ट में तारीख पर न पहुंचने के चलते कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने सपा विधायक का वारंट निरस्त करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

बिजनौर: नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज पारस को मुरादाबाद कोर्ट ने जमानत वारंट को निरस्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. दरअसल सपा विधायक मनोज पारस तारीख के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसको लेकर मुरादाबाद के एडीजी 2 एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख पर आए सपा विधायक की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया.

मुरादाबाद कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.
  • जिले की नगीना विधानसभा से सपा विधायक मनोज पारस सपा सरकार में स्टांप और निबंधन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं.
  • जून 2019 में दुष्कर्म के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक मनोज पारस को जेल भेज दिया था.
  • बाद में 19 दिसंबर को जमानत पर इलाहाबाद जेल से सपा विधायक मनोज पारस रिहा होकर नगीना आए थे.
  • मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में पुलिस और सपा नेता की गाड़ी रोकने के मामले में विवाद हो गया था.
  • इस विवाद के दौरान सपा नेताओं ने रोड पर जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
  • इस मामले में पुलिस ने मनोज पारस विधायक समेत 9 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

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इस मुकदमे में पुलिस ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को भी नामजद किया था. मामले को लेकर सपा विधायक मनोज पारस ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था और इसके बाद अधिवक्ता ने जमानत की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन लगातार कोर्ट में तारीख पर न पहुंचने के चलते कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने सपा विधायक का वारंट निरस्त करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

Intro:एंकर। नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज पारस को मुरादाबाद कोर्ट ने जमानत वारंट को निरस्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में मुरादाबाद जेल भेज दिया है।पता चला है कि सपा विधायक मनोज पारस तारीख के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसको लेकर मुरादाबाद के एडीजी 2 एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख पर आए सपा विधायक को जमानत दिए बिना जेल भेज दिया।

Body:वीओ।हम आपको बता दे कि जनपद बिजनौर के नगीना विधानसभा से सपा विधायक मनोज पारस सपा सरकार में स्टांप और निबंधन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। जून 2019 में दुष्कर्म के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक मनोज पारस को जेल भेज दिया था। बाद में 19 दिसंबर को जमानत पर इलाहाबाद जेल से सपा विधायक मनोज पारस रिहा होकर नगीना आए थे। पता चला है मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में पुलिस और सपा नेता की गाड़ी रोकने के मामले में विवाद हो गया था। इस विवाद के दौरान सपा नेताओं ने रोड पर जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने मनोज पारस विधायक समेत 9 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। Conclusion:इस मुकदमे में पुलिस ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को भी नामजद किया था। इस मामले को लेकर सपा विधायक मनोज पारस ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद अधिवक्ता ने जमानत की प्रक्रिया शुरू की थी।लेकिन लगातार कोर्ट में तारीख में ना पहुंचने पर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने सपा विधायक का वारंट निरस्त करते हुए मुरादाबाद जेल भेज दिया।
Last Updated : Jan 30, 2020, 11:20 AM IST
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