बिजनौरः कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया. गुंडा एक्ट मामले में एडीएम न्यायिक/प्रशासन की अदालत ने ये आदेश दिया है. इस आदेश के बाद से कांग्रेस के बिजनौर के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को यूपी चुनाव के बाद बड़ा झटका लगा है. इस आदेश के बाद से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी निराशा देखने को मिली है. इस आदेश के बाद से कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.
दरअसल बिजनौर एडीएम न्यायिक/प्रशासन की कोर्ट ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष से शेरबाज पठान को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है. पता चला है कि साल 2017 के गुंडा एक्ट मामले में सुनवाी के बाद आदेश दिया गया है. आदेश की प्रति पुलिस को भेजी गई है. एडीएम न्यायिक/प्रशासन विनय कुमार सिंह ने बीते 14 मार्च को उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया है. आदेश की प्रति पुलिस को भी भेजी गई है.
एडीएम न्यायिक/ प्रशासन विनय कुमार सिंह ने बीते 14 मार्च को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत सरकार बनाम शेरबाज पठान मामले में सुनवाई की. इस मामले को लेकर 15 नवंबर 2017 को जारी कारण बताओ नोटिस की भी पुष्टि हुई है. शेरबाज पठान पुत्र निसार अहमद निवासी मोहल्ला चाहसंग चांदपुर को 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया गया है.
गौरतलब है कि पठान वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शेरबाज का फोन पर कहना है कि 2017 में मुझे गुंडा एक्ट का नोटिस मिला था. इस बारे में तत्कालीन डीएम से मैं मिला था. डीएम ने इसे समाप्त करने का आश्वासन दिया था. 5 साल बाद ये अब कैसे आया, ये मुझे मालूम नहीं है. इस आदेश की एक प्रति एसपी को भी भेजी गई है.
आपको बता दें कि साल 2017 में हत्या के मुकदमे में गवाह इजमाल अहमद ने तत्कालीन एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए शेरबाज पर आरोप लगाया था कि इजमाल अहमद को गवाही तोड़ने की धमकी दी गई थी. इजमाल अहमद की शिकायत पर शेरबाज के खिलाफ थाना चांदपुर में एनसीआर सं. 119/2017 दर्ज हुई, जो बाद में मुकदमा संख्या 746/17 धारा 341/504/506 में तरमीम हुई थी.
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बहरहाल इस कार्रवाई को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फोन पर जानकारी दी कि एडीएम न्यायिक/प्रशासन की अदालत से उन्हें पत्र के माध्यम से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को 6 महीने तक जिला बदर किये जाने की सूचना मिली है. पुलिस इस कार्रवाई को अमल में लायेगी.
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