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वसीम रिजवी सहित तीन के खिलाफ बिजनौर में मुकदमा दर्ज - बिजनौर समाचार

यूपी के बिजनौर में जोगीरम्पुरी दरगाह के पूर्व प्रशासक ने शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही इस प्रकरण के बारे में कुछ पता चल पाएगा.

वसीम रिजवी
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Published : Nov 18, 2020, 4:54 PM IST

बिजनौर: उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. नगीना तहसील कोर्ट के आदेश पर जोगीरम्पुरी दरगाह के पूर्व प्रशासक सैयद कैसर अली बाकरी ने वसीम रिजवी सहित तीन लोगों के खिलाफ 10 लाख रुपये मांगने और जानलेवा हमले करने की रिपोर्ट थाना नगीना देहात में दर्ज कराई है.


मुरादाबाद के आजाद नगर कॉलोनी मंझोला निवासी और जोगीरम्पुरी दरगाह के पूर्व प्रशासक सैयद कैसर अली बाकरी ने बताया कि पद पर रहते हुए शिया वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने उन्हें अगस्त 2018 में दरगाह का प्रशासक नियुक्त किया था. इसके बाद अपने सम्बन्धी और बोर्ड सदस्य अशफाक हुसैन जिया के साथ मिलकर उन्हें पद से हटाने की धमकी दी थी. साथ ही सैयद कैसर ने बताया कि उन्होंने विभिन्न खातों के माध्यम से लाखों रुपये की नगदी वसीम रिजवी को दी थी. इसके बावजूद उन पर 7 जून से 10 जून 2019 तक आयोजित होने वाले सालाना मजलिस के दौरान 2 लाख रूपये मांगने का दबाव बनाया गया और उन पर हमला भी 13 जून 2019 को कराया गया. उसी दौरान उन्हें प्रशासक पद से भी जबरन हटा दिया गया.

इस मामले को लेकर एसपी बिजनौर डॉ. धर्मवीर सिंह ने फोन पर बताया कि नगीना कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही इस प्रकरण के बारे में कुछ पता चल पाएगा.

बिजनौर: उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. नगीना तहसील कोर्ट के आदेश पर जोगीरम्पुरी दरगाह के पूर्व प्रशासक सैयद कैसर अली बाकरी ने वसीम रिजवी सहित तीन लोगों के खिलाफ 10 लाख रुपये मांगने और जानलेवा हमले करने की रिपोर्ट थाना नगीना देहात में दर्ज कराई है.


मुरादाबाद के आजाद नगर कॉलोनी मंझोला निवासी और जोगीरम्पुरी दरगाह के पूर्व प्रशासक सैयद कैसर अली बाकरी ने बताया कि पद पर रहते हुए शिया वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने उन्हें अगस्त 2018 में दरगाह का प्रशासक नियुक्त किया था. इसके बाद अपने सम्बन्धी और बोर्ड सदस्य अशफाक हुसैन जिया के साथ मिलकर उन्हें पद से हटाने की धमकी दी थी. साथ ही सैयद कैसर ने बताया कि उन्होंने विभिन्न खातों के माध्यम से लाखों रुपये की नगदी वसीम रिजवी को दी थी. इसके बावजूद उन पर 7 जून से 10 जून 2019 तक आयोजित होने वाले सालाना मजलिस के दौरान 2 लाख रूपये मांगने का दबाव बनाया गया और उन पर हमला भी 13 जून 2019 को कराया गया. उसी दौरान उन्हें प्रशासक पद से भी जबरन हटा दिया गया.

इस मामले को लेकर एसपी बिजनौर डॉ. धर्मवीर सिंह ने फोन पर बताया कि नगीना कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही इस प्रकरण के बारे में कुछ पता चल पाएगा.

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