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बस्ती: 45 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी में टोल कंपनी पर शिकंजा, होगी रिकवरी

उत्तर प्रदेश के बस्ती के टोल प्लाजा पर वसूली करने वाली दो कंपनियों से 45 करोड़ रुपये स्टांप चोरी की वसूली की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो सकती है. इस मामले में एडीएम रमेश चन्द्र ने जल्द ही रिकवरी की बात कही है.

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टोल कंपनी पर शिकंजा.
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Published : Dec 19, 2019, 8:21 AM IST

बस्ती: जिले में टोल प्लाजा मामला चर्चा का विषय बन गया है. यह मामला फोरलेन पर टोल टैक्स की वसूली करने वाली कंपनी से जुड़ा है. बस्ती के टोल प्लाजा पर वसूली करने वाली दो कंपनियों से 45 करोड़ स्टांप चोरी की वसूली की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो सकती है. एडीएम रमेश चंद्र ने शासन की पत्रावली मंगा कर जल्दी रिकवरी की बात कही है.

दरअसल, सन 2012 में टोल टैक्स वसूली का काम राजस्थान की शिवा कारपोरेशन नामक कंपनी को मिला था. इसके खिलाफ दो करोड़ 11 लाख स्टांप चोरी का मामला दर्ज किया गया था. 2013 में अयोध्या-गोरखपुर एसएमएस प्राइवेट लिमिटेड एनएचआई से टोल वसूली का अनुबंध लेकर आई. जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार दमेले एआईजी स्टांप की रिपोर्ट को सही मानते हुए टोल कंपनी पर कार्रवाई की थी.

टोल कंपनी पर शिकंजा.

ये भी पढ़ें- रामपुर: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को 6 महीने के अंदर सजा-ए-मौत

स्टांप चोरी अदा करने को लेकर आदेश पारित हुआ तो टोल कंपनी हाई कोर्ट चली गई. मामला शासन तक पहुंचा तो पूरे प्रदेश में इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई. वहीं एक बार फिर शासन ने रिकवरी से रोक हटा लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ: सरकार का सख्त कदम, अब रेप आरोपियों का निकलेगा दम

वहीं टोल कंपनी के अधिकारियों ने एडीएम रमेश चंद से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अभी रिकवरी पर रोक लगी है. उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर स्टांप चोरी का आरोप लगा है. जिसमें साढ़े 21 करोड़ स्टांप चोरी और साढ़े 21 करोड़ जुर्माना का मामला है.

टोल प्लाजा के संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं, उस पर हमने परीक्षण किया है. इस कंपनी पर पूर्व में 43 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसे नागपुर प्लाजा की तरफ से भी लोग मिलने आए थे. उन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश की बात कही है. हम इस आदेश को भी दिखवा रहे हैं. जिसके बाद रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी.
-रमेश चंद्र, एडीएम, बस्ती

बस्ती: जिले में टोल प्लाजा मामला चर्चा का विषय बन गया है. यह मामला फोरलेन पर टोल टैक्स की वसूली करने वाली कंपनी से जुड़ा है. बस्ती के टोल प्लाजा पर वसूली करने वाली दो कंपनियों से 45 करोड़ स्टांप चोरी की वसूली की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो सकती है. एडीएम रमेश चंद्र ने शासन की पत्रावली मंगा कर जल्दी रिकवरी की बात कही है.

दरअसल, सन 2012 में टोल टैक्स वसूली का काम राजस्थान की शिवा कारपोरेशन नामक कंपनी को मिला था. इसके खिलाफ दो करोड़ 11 लाख स्टांप चोरी का मामला दर्ज किया गया था. 2013 में अयोध्या-गोरखपुर एसएमएस प्राइवेट लिमिटेड एनएचआई से टोल वसूली का अनुबंध लेकर आई. जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार दमेले एआईजी स्टांप की रिपोर्ट को सही मानते हुए टोल कंपनी पर कार्रवाई की थी.

टोल कंपनी पर शिकंजा.

ये भी पढ़ें- रामपुर: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को 6 महीने के अंदर सजा-ए-मौत

स्टांप चोरी अदा करने को लेकर आदेश पारित हुआ तो टोल कंपनी हाई कोर्ट चली गई. मामला शासन तक पहुंचा तो पूरे प्रदेश में इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई. वहीं एक बार फिर शासन ने रिकवरी से रोक हटा लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ: सरकार का सख्त कदम, अब रेप आरोपियों का निकलेगा दम

वहीं टोल कंपनी के अधिकारियों ने एडीएम रमेश चंद से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अभी रिकवरी पर रोक लगी है. उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर स्टांप चोरी का आरोप लगा है. जिसमें साढ़े 21 करोड़ स्टांप चोरी और साढ़े 21 करोड़ जुर्माना का मामला है.

टोल प्लाजा के संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं, उस पर हमने परीक्षण किया है. इस कंपनी पर पूर्व में 43 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसे नागपुर प्लाजा की तरफ से भी लोग मिलने आए थे. उन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश की बात कही है. हम इस आदेश को भी दिखवा रहे हैं. जिसके बाद रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी.
-रमेश चंद्र, एडीएम, बस्ती

Intro:बस्ती न्यूज रिपोर्ट
प्रशांत सिंह
9161087094
8317019190

बस्ती: सौ रुपये के अनुबंध पर करोड़ों के कारोबार का मामला एक बार फिर जनपद में चर्चा का विषय बन गया है. यह मामला फोरलेन पर टोल टैक्स की वसूली करने वाली कंपनी से जुड़ा है. बस्ती के टोल प्लाजा पर वसूली करने वाली दो कंपनियों से 45 करोड़ स्टांप चोरी की वसूली की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी. एडीएम रमेश चंद्र ने शासन की पत्रावली मंगा कर जल्दी रिकवरी की बात कही है.






Body:दरअसल सन 2012 में टोल टैक्स वसूली का काम राजस्थान की शिवा कारपोरेशन नामक कंपनी को मिला था. इसके खिलाफ दो करोड़ 11 लाख स्टांप चोरी का मामला दर्ज किया गया था. 2013 में अयोध्या गोरखपुर एसएमएस प्राइवेट लिमिटेड एनएचआई से टोल वसूली का अनुबंध लेकर आई. जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार दमेले एआईजी स्टांप की रिपोर्ट को सही मानते हुए टोल कंपनी पर कार्रवाई की थी. स्टांप चोरी अदा करने को लेकर आदेश पारित हुआ तो टोल कंपनी हाई कोर्ट चली गई. मामला शासन तक पहुंचा तो पूरे प्रदेश में इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई. वहीं एक बार फिर शासन ने रिकवरी से रोक हटा लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

वहीं टोल कंपनी के अधिकारियों ने एडीएम रमेश चंद से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अभी रिकवरी पर रोक लगी है. उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर स्टांप चोरी का आरोप लगा है. जिसमें साढ़े 21 करोड़ स्टाम्प चोरी और साढ़े 21 करोड़ जुर्माना का मामला है.


Conclusion:इस बाबत एडीएम रमेश चंद्र ने बताया कि टोल प्लाजा के संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर हमने परीक्षण किया है. इस कंपनी पर पूर्व में 43 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसे नागपुर वसूली के लिए भेजा गया था. साथ ही दो करोड़ 11 लाख के लिए राजस्थान भी नोटिस भेजा गया था. एडीएम ने कहा कि शासन द्वारा रिकवरी पर रोक लगाया गया था जिसको हटा लिया गया है. एडीएम ने बताया कि 2016 में तत्कालीन डीएम अनिल कुमार दमेले ने इस मामले का निस्तारण किया था. एडीएम ने कहा कि टोल प्लाजा की तरफ से भी लोग मिलने आए थे. उन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश की बात कही है. हम इस आदेश को भी दिखवा रहे हैं. जिसके बाद रिकवरी की कार्यवाही की जाएगी.

बाइट..... अतुल सिंह असिस्टेंट मैनेजर टोल प्लाजा
बाइट.....रमेश चंद्र बस्ती एडीएम
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