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बस्ती: किसानों को मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ, नुकसान की हुई भरपाई

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Published : Sep 1, 2020, 5:43 PM IST

यूपी के बस्ती जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है. रवि की फसल के लिए 33 हजार 260 किसानों को लाभ मिला है. इसके लिए किसानों ने 7 करोड़ 48 लाख 23 हजार रुपये का बीमा करवाया.

किसानों को मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ
किसानों को मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

बस्ती: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जनपद के किसानों को मिल रहा है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है. क्योंकि फसल का नुकसान होने से जो पूंजी लगती है वो भी बर्बाद हो जाती है. जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रवि की फसल के लिए 33 हजार 260 किसानों को लाभ मिला है.

डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि जनपद में गेहूं का 7 करोड़ 48 लाख 23 हजार 422 रुपये का बीमा कराया गया था. उन्होंने बताया कि फसल का नुकसान होने पर 12,147 किसानों को 6 करोड़ 17 लाख 84 हजार 457 रुपये की क्षतिपूर्ति क्लेम बीमा कम्पनी से दिलाया गया है.

डीएम ने बताया कि धान को लेकर 24 हजार 286 किसानों का बीमा कराया गया था. इसमें किसानों का 6 करोड़ 55 लाख 06 हजार 173 रुपये का बीमा कराया गया. फसल का नुकसान होने पर 1861 किसानों को 54 लाख 90 हजार 952 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कम्पनी से दिलाया गया है.

उन्होंने बताया कि साल 2019-20 में खरीफ और रवि को मिलाकर किसानों ने बीमा के प्रीमियम में किए गये अंशदान 3 करोड़ 74 लाख 21 हजार 862 रुपये के सापेक्ष 6 करोड़ 72 लाख 75 हजार 408 रुपये क्लेम के रूप में बीमा कम्पनी से दिलाया गया.

उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान को खुद से अपनी फसल का बीमा कराना होता है. दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसान को बीमा बैंक से किया जाता है. यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे बैंक की शाखा में लिखित रूप से सूचना देनी होती है.

बस्ती: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जनपद के किसानों को मिल रहा है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है. क्योंकि फसल का नुकसान होने से जो पूंजी लगती है वो भी बर्बाद हो जाती है. जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रवि की फसल के लिए 33 हजार 260 किसानों को लाभ मिला है.

डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि जनपद में गेहूं का 7 करोड़ 48 लाख 23 हजार 422 रुपये का बीमा कराया गया था. उन्होंने बताया कि फसल का नुकसान होने पर 12,147 किसानों को 6 करोड़ 17 लाख 84 हजार 457 रुपये की क्षतिपूर्ति क्लेम बीमा कम्पनी से दिलाया गया है.

डीएम ने बताया कि धान को लेकर 24 हजार 286 किसानों का बीमा कराया गया था. इसमें किसानों का 6 करोड़ 55 लाख 06 हजार 173 रुपये का बीमा कराया गया. फसल का नुकसान होने पर 1861 किसानों को 54 लाख 90 हजार 952 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कम्पनी से दिलाया गया है.

उन्होंने बताया कि साल 2019-20 में खरीफ और रवि को मिलाकर किसानों ने बीमा के प्रीमियम में किए गये अंशदान 3 करोड़ 74 लाख 21 हजार 862 रुपये के सापेक्ष 6 करोड़ 72 लाख 75 हजार 408 रुपये क्लेम के रूप में बीमा कम्पनी से दिलाया गया.

उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान को खुद से अपनी फसल का बीमा कराना होता है. दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसान को बीमा बैंक से किया जाता है. यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे बैंक की शाखा में लिखित रूप से सूचना देनी होती है.

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