बरेली: शुक्रवार को बरेली में हत्या के मामले में पति और उसके देवर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. छह साल की बेटी ने अपने पिता और चाचा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी. अदालत ने दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम छह साल बेटी को दी जाएगी.
बरेली में हत्या के मामले में सजा: घटना बरेली के थाना सुभाषनगर की है. मारी गयी महिला के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना ने हत्या (Six year old daughter testified mother's killer father ) के इस मामले में FIR लिखाई थी. इसके अनुसार उनकी बेटी विनीता की शादी 1 जून 2015 को शांति विहार कॉलोनी सुभाषनगर में रहने वाले विपिन सक्सेना से हुई थी. शादी के बाद विनीता के ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
पति के किसी महिला से अवैध संबंध थे: विनीता के पति के किसी युवती से अवैध संबंध थे. विपिन सक्सेना विनीता को मायके जाने के लिए कहा था. विनीता की एक बेटी भी है. वारदात के एक महीने पहले से विनीता मायके में थी. ससुराल वालों के कहने के बाद सत्यप्रकाश अपनी बेटी को ससुराल छोड़ गए थे. 16 अगस्त, 2021 को उनके पड़ोसी ने बताया कि उनकी बेटी विनीता को मार दिया गया है.
ससुराल में बेटी की हत्या: वह बेटी की ससुराल पहुंचे, तो देखा कि विनीता का शव खून से लथपथ था. उन्होंने विपिन सक्सेना, उसके भाई आकाश सक्सेना, पिता राजकुमार सक्सेना और मां सुनीता सक्सेना के खिलाफ FIR दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद विपिन सक्सेना और आकाश सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की कोर्ट ने पति विपिन सक्सेना और उसके भाई आकाश सक्सेना को दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बेटी ने बताया था कि उसकी मां को बटनी से मारकर कमरे में बंद किया गया था.
छह साल की बेटी ने दी गवाही: विनीता की छह साल की बेटी ने कोर्ट में बताया कि उसके पापा, दादी-बाबा और चाचा उसकी मां को बेल्ट से मारते थे. वारदात वाले दिन उन्होंने मां को बटनी से मारा था. वह चिल्लायी, तो उसको कमरे में बंद कर दिया गया. बच्ची ने कहा कि वो चीखती रही कि मम्मी को बचा लो. मम्मी को मत मारो, पर कोई मदद के लिए आया. सुबह होने पर दरवाजा खोला गया, तो मम्मी मर चुकी थीं.