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नाबालिग का किया था अपहरण, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा - बरेली पुलिस

बरेली में नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही दोषी युवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

युवक को सुनाई 4 की सज़ा सजा
युवक को सुनाई 4 की सज़ा सजा
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Published : Apr 14, 2021, 6:12 PM IST

बरेली: जिले के थाना इज्जतनगर में एक किशोरी के अपहरण मामले में बरेली स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या है पूरा मामला

मामला 6 साल पहले का है. पीड़िता घर के पास नल से पानी लाने गई थी. काफी देर बाद जब किशोरी घर वापस नहीं लौटी तो घरवालों ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन किशोरी नहीं मिली. इसके बाद परिजनों को किसी ने सूचना दी कि उसकी बेटी को गांव का ही राहुल नाम का एक लड़का लेकर फरार हो गया है. इसके बाद किशोरी के घर वालों ने इसकी शिकायत थाना इज्जतनगर पुलिस से की पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. नाबालिग के परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद एसएसपी के आदेश पर 6 माह पूर्व थाना इज्जतनगर में आरोपी राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल और किशोरी को रेलवे स्टेशन इज्जतनगर से बरामद किया.

इसे भी पढ़ें : बरेली प्रशासन चुनाव के लिए तैयार, आखिरी एक घंटे में कोरोना संक्रमित कर सकेंगे मतदान

वकील ने दी जानकारी

सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वादी की 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बरेली: जिले के थाना इज्जतनगर में एक किशोरी के अपहरण मामले में बरेली स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

क्या है पूरा मामला

मामला 6 साल पहले का है. पीड़िता घर के पास नल से पानी लाने गई थी. काफी देर बाद जब किशोरी घर वापस नहीं लौटी तो घरवालों ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन किशोरी नहीं मिली. इसके बाद परिजनों को किसी ने सूचना दी कि उसकी बेटी को गांव का ही राहुल नाम का एक लड़का लेकर फरार हो गया है. इसके बाद किशोरी के घर वालों ने इसकी शिकायत थाना इज्जतनगर पुलिस से की पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. नाबालिग के परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद एसएसपी के आदेश पर 6 माह पूर्व थाना इज्जतनगर में आरोपी राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल और किशोरी को रेलवे स्टेशन इज्जतनगर से बरामद किया.

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वकील ने दी जानकारी

सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वादी की 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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