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बरेली: 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने 14 दिनों में सुनाई दोषी को उम्रकैद की सजा

यूपी के बरेली में जिला न्यायालय ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

शैलेश कुमार पांडेय, एसएसपी.
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Published : Nov 18, 2019, 7:47 AM IST

बरेली: जिले की अदालत ने नजीर पेश करते हुए दो साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 14 दिनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाई है. बच्ची के साथ 14 अक्टूबर को दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस ने इस मामले पर जल्द विवेचना पूरी की, जिस वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका.

दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा.
  • मामला जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के स्थित गांव का है.
  • आरोपी युवक ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
  • पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
  • वारदात के ही दिन ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जेल भेजा गया था.

मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की और विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज छह दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. वहीं इस केस में पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की और साथ ही समय-समय पर गवाहों की गवाई भी कराई गई, जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 दिन में ही आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

पढ़ें: पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार

14 अक्टूबर को दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने 14 दिनों में आरोपी को सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
-शैलेश कुमार पांडेय, एसएसपी

बरेली: जिले की अदालत ने नजीर पेश करते हुए दो साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 14 दिनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाई है. बच्ची के साथ 14 अक्टूबर को दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस ने इस मामले पर जल्द विवेचना पूरी की, जिस वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका.

दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा.
  • मामला जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के स्थित गांव का है.
  • आरोपी युवक ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
  • पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
  • वारदात के ही दिन ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जेल भेजा गया था.

मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की और विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज छह दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. वहीं इस केस में पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की और साथ ही समय-समय पर गवाहों की गवाई भी कराई गई, जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 दिन में ही आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

पढ़ें: पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार

14 अक्टूबर को दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने 14 दिनों में आरोपी को सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
-शैलेश कुमार पांडेय, एसएसपी

Intro:

बरेली की अदालत ने नजीर पेश करते हुए 2 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले को अदालत ने महज 14 दिनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाई है ..... बच्ची के साथ 14 अक्टूबर को रेप की वारदात हुई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द विवेचना पूरी की जिस वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका .....


Body:ये तस्वीरें है 14 अक्टूबर की देर शाम की जब एक मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने हैवानियत की थी ..... दरअसल सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली दो साल की मासूम बच्ची के साथ गाँव के ही यादराम ने 14 अक्टूबर को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था.... इस मामले में पुलिस ने यादराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहाँ से उसे जेल भेजा गया था..... मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की .... विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज 6 दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई.... थाने के पैरोकार रामू गुप्ता ने इस केस में प्रभावी पैरवी की समय समय पर गवाहों की गवाही कराई जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 दिवस में ही यादराम को उम्र कैद की सजा सुनाई.... विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट ने दोसी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है..... जुर्माने की रकम बच्ची के परिजनों को दी जाएगी....

बाइट- शैलेश कुमार पांडेय , एसएसपी बरेली
बाइट- सुनीति कुमार पाठक , सरकारी वकील
Conclusion:
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