बाराबंकी: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता का फैसला सुनाया. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया ने संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है.
SC-ST एक्ट में किया गया था बदलाव
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया ने कहा कि लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कायम है और कायम रहेगा. मार्च 2018 में एक फैसले के तहत एससी-एसटी एक्ट में बदलाव किया गया था. इसके तहत FIR करने से पहले प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया था, साथ ही गिरफ्तारी के नियमों को हल्का करते हुए अग्रिम जमानत का भी प्रावधान किया गया था.
SC-ST एक्ट में बदलावों को किया रद
मार्च 2018 में आये इस फैसले के बाद पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था. कई जगहों पर आंदोलनों ने हिंसक रूप भी ले लिया था. आंदोलनों को देखते हुए केंद्र सरकार को बैकफ़ुट पर आना पड़ा और फिर केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी ऐक्ट में बदलाव को रद करके उसके प्रावधानों को पूर्ववत बनाए रखने का नया कानून बनाया था. इसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सही ठहराया है.
ये भी पढ़ें: बाराबंकी: अग्निशमन विभाग ने जिला महिला चिकित्सालय के कर्मचारियों को आग बुझाने की दी ट्रेनिंग