बाराबंकी: करीब 6 साल पहले पूर्व एक किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई. यूपी के बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार (Rape culprit sentenced 10 years imprisonment in Baranbanki) देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-46 सुभाष चन्द्र यादव ने बुधवार को सुनाया.
अभियोजन अधिकारी लव त्रिपाठी ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि असंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 28 जनवरी 2017 को असंदरा थाने पर आकर तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन 21 जनवरी को शाम 4 बजे घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई थी. खोजबीन की गयी, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल सका. 28 जनवरी को जब वह वापस आई, तो उसने बताया कि मुझे दीपक रावत बहला फुसलाकर भगा ले गए थे.
वादी की तहरीर पर असंदरा थाने पर आरोपी दीपक रावत के विरुद्ध 363,366 376 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. तत्कालीन विवेचक रामपाल सिंह ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपी दीपक के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की थी. इस मामले में अभियोजन ने गवाही कराई.
अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्षियों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट संख्या-46 सुभाष चन्द्र यादव ने बुधवार को दीपक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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