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बाराबंकी: मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - barabanki court news

यूपी के बाराबंकी में मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है.

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मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Jul 15, 2020, 10:26 PM IST

बाराबंकी: जिले में एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जुर्माने के ये 50 हजार रुपये वसूल होने पर पीड़िता को दिए जाएं.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को जैदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 वर्षीया पीड़िता घर के बगल में अकरम की परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी. तभी अकरम ने पीड़िता को गलत नियत से दुकान में खींच लिया. इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़ कर भाग निकला.

पीड़िता के चाचा ने जैदपुर थाने में धारा 376 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो ऐक्ट में अभियुक्त अकरम के खिलाफ 12 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार ने अभियोजन पक्ष से गवाह पेश किए. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और बहस के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश दिनेश पाल सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बाराबंकी: जिले में एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जुर्माने के ये 50 हजार रुपये वसूल होने पर पीड़िता को दिए जाएं.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को जैदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 वर्षीया पीड़िता घर के बगल में अकरम की परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी. तभी अकरम ने पीड़िता को गलत नियत से दुकान में खींच लिया. इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़ कर भाग निकला.

पीड़िता के चाचा ने जैदपुर थाने में धारा 376 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो ऐक्ट में अभियुक्त अकरम के खिलाफ 12 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार ने अभियोजन पक्ष से गवाह पेश किए. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और बहस के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश दिनेश पाल सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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