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बाराबंकी में जिला प्रशासन ने आरोपी की संपत्ति को किया कुर्क - District administration attached illegal property barabanki

बाराबंकी में एक अभियुक्त ने प्रतिबंधित गोवंशों को काटकर उनके खाल और मांस की बिक्री कर लाखों की अवैध संपत्ति अर्जित की थी. जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति को सीज कर दिया.

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जिला प्रशासन ने कुर्क की संपत्ति
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Published : Jun 28, 2022, 10:13 PM IST

बाराबंकी: अपराध के जरिये अवैध रूप से लाखों रुपये की सम्पत्ति हासिल करने वाले एक और अभियुक्त के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने मंगलवार को भारी पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त की लाखों रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क की है. अभियुक्त ने प्रतिबंधित गोवंशों को काटकर उनके खाल और मांस की बिक्री कर लाखों रुपये की अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी.

पुलिस के मुताबिक मसौली थाना क्षेत्र के शहाबपुर गांव निवासी नदीम प्रतिबंधित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल की बिक्री कर तमाम सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की है. नदीम के खिलाफ मसौली थाने में गौवध निवारण अधिनियम समेत गैंगेस्टर का मुकदमा भी दर्ज है.

यह भी पढ़ें:लाल और सफेद चंदन की तस्करी करने वाले तस्कर की 5.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

मसौली थानाध्यक्ष पंकज सिंह ने मंगलवार को पूरे दलबल के साथ शहाबपुर गांव पहुंचकर कुर्की की मुनादी कराई. इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने धारा 14 (1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत शहाबपुर में स्थित मकान कुर्क कर दिया. इस मकान की कीमत 15 लाख रुपये है.

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बाराबंकी: अपराध के जरिये अवैध रूप से लाखों रुपये की सम्पत्ति हासिल करने वाले एक और अभियुक्त के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने मंगलवार को भारी पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त की लाखों रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क की है. अभियुक्त ने प्रतिबंधित गोवंशों को काटकर उनके खाल और मांस की बिक्री कर लाखों रुपये की अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी.

पुलिस के मुताबिक मसौली थाना क्षेत्र के शहाबपुर गांव निवासी नदीम प्रतिबंधित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल की बिक्री कर तमाम सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की है. नदीम के खिलाफ मसौली थाने में गौवध निवारण अधिनियम समेत गैंगेस्टर का मुकदमा भी दर्ज है.

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मसौली थानाध्यक्ष पंकज सिंह ने मंगलवार को पूरे दलबल के साथ शहाबपुर गांव पहुंचकर कुर्की की मुनादी कराई. इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने धारा 14 (1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत शहाबपुर में स्थित मकान कुर्क कर दिया. इस मकान की कीमत 15 लाख रुपये है.

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