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पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को 14 वर्ष की कैद

बाराबंकी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति को 14 वर्ष की कारावास की सजा हुई है.

पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को 14 वर्ष का कठोर कारावास
पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को 14 वर्ष का कठोर कारावास
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Published : Nov 5, 2022, 10:03 PM IST

बाराबंकीः जनपद में 6 वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या करने के मामले में यूपी के बाराबंकी की एक अदालत ने पति को 14 वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने दिया है.


फौजदारी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि नगर कोतवाली के कटरा मोहल्ले की रहने वाली जय देवी ने अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2012 में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी विवेक शर्मा उर्फ पप्पन के साथ किया था. वादिनी ने शादी के वक्त अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था. इसके बावजूद ससुराली जन उसकी बेटी को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करते थे. वादिनी के मुताबिक 28 सितंबर 2016 को उसकी बेटी को ससुराली जनों ने जला कर मार दिया. वादिनी ने 30 सितंबर 2016 को मोहम्मदपुर खाला थाने में पति विवेक कुमार,सास कौशल्या,जेठ विनोद,कुलदीप मास्टर,जेठानी ,छोटी ननद,चचिया ससुर और ननदोई के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया.पुलिस ने अपराध संख्या 330/16 पर धारा 498ए,323,504,304बी आईपीसी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की.

तत्कालीन विवेचक ने पति विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन और सास कौशल्या के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. अभियोजन पक्ष ने पैरवी करके ठोस गवाहियां कराई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंंबर 36 अंशुमान पटनायक ने पति विवेक कुमार को दोषी पाया और 14 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.


यह भी पढ़ें- महिला कर्मचारी से लूट का खुलासा, तीन लुटेरे गिरफ्तार

बाराबंकीः जनपद में 6 वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या करने के मामले में यूपी के बाराबंकी की एक अदालत ने पति को 14 वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने दिया है.


फौजदारी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि नगर कोतवाली के कटरा मोहल्ले की रहने वाली जय देवी ने अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2012 में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी विवेक शर्मा उर्फ पप्पन के साथ किया था. वादिनी ने शादी के वक्त अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था. इसके बावजूद ससुराली जन उसकी बेटी को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करते थे. वादिनी के मुताबिक 28 सितंबर 2016 को उसकी बेटी को ससुराली जनों ने जला कर मार दिया. वादिनी ने 30 सितंबर 2016 को मोहम्मदपुर खाला थाने में पति विवेक कुमार,सास कौशल्या,जेठ विनोद,कुलदीप मास्टर,जेठानी ,छोटी ननद,चचिया ससुर और ननदोई के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया.पुलिस ने अपराध संख्या 330/16 पर धारा 498ए,323,504,304बी आईपीसी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की.

तत्कालीन विवेचक ने पति विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन और सास कौशल्या के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. अभियोजन पक्ष ने पैरवी करके ठोस गवाहियां कराई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंंबर 36 अंशुमान पटनायक ने पति विवेक कुमार को दोषी पाया और 14 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.


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