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अब लर्निंग लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर, ऐसे करें डीएल के लिए आवेदन - लखनऊ की ताजा खबर

लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं पड़ेगी आरटीओ जाने की जरूरत. लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर करना होगा आवेदनकर्ता को आवेदन. यदि बाराबंकी जिले में सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी यह प्रक्रिया.

डीएल के लिए आवेदन
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Published : Nov 27, 2021, 4:00 PM IST

लखनऊ : बाइक हो या कार या अन्य वाहनों को चलाने का शिक्षार्थी लाइसेंस (Learning licence) बनवाना हो. अब इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office-RTO)आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस नगर बनाने की व्यवस्था परिवहन विभाग ने कर दी है. इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश भी जारी कर दिया है. बाराबंकी जिले को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है.

Driving liecence
Driving liecence

ऐसे बनेगा लाइसेंस

ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन (Apply) करते समय आधार नंबर देना होगा. उसके प्रमाणीकरण के बाद आवेदनकर्ता के माता-पिता का नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि अंकित होगा. इससे आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी. फार्म भरने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस पर वही मोबाइल नंबर अंकित किया जाए जो आवेदन कर्ता के आधार कार्ड पर दर्ज हो. इस पर ओटीपी भेजी जाएगी. बाराबंकी जिले में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

यह भी पढ़ें- मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'मंत्र' का मंचन, डॉक्टर्स को मिली ये सलाह..


आवेदन कर्ता को नहीं पड़ेगी कार्यालय आने की जरूरत

परिवहन आयुक्त ने बताया कि आवेदन की कार्यालय स्तर पर जांच होगी लेकिन इसके लिए आवेदन कर्ता को कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी. स्क्रूटनी के समय आवेदन सही पाए जाने पर उसके आवेदन फार्म पर दर्ज मोबाइल नंबर पर शिक्षार्थी लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट हेतु ओटीपी भेजी जाएगी. ओटीपी के माध्यम से आवेदन करता जन सुविधा केंद्र की मदद से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में आवेदन कर्ता को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी.

कार्यालयों में कम होगी अनावश्यक भीड़

परिवहन आयुक्त ने बताया कि बाराबंकी जिले में यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी. फिलहाल बाराबंकी में इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है. इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के साथ-साथ आवेदन कर्ता का समय भी बचेगा और एआरटीओ कार्यालयों पर अनावश्यक भीड़ भी कम हो सकेगी.

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लखनऊ : बाइक हो या कार या अन्य वाहनों को चलाने का शिक्षार्थी लाइसेंस (Learning licence) बनवाना हो. अब इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office-RTO)आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस नगर बनाने की व्यवस्था परिवहन विभाग ने कर दी है. इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश भी जारी कर दिया है. बाराबंकी जिले को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है.

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ऐसे बनेगा लाइसेंस

ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन (Apply) करते समय आधार नंबर देना होगा. उसके प्रमाणीकरण के बाद आवेदनकर्ता के माता-पिता का नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि अंकित होगा. इससे आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी. फार्म भरने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस पर वही मोबाइल नंबर अंकित किया जाए जो आवेदन कर्ता के आधार कार्ड पर दर्ज हो. इस पर ओटीपी भेजी जाएगी. बाराबंकी जिले में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

यह भी पढ़ें- मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'मंत्र' का मंचन, डॉक्टर्स को मिली ये सलाह..


आवेदन कर्ता को नहीं पड़ेगी कार्यालय आने की जरूरत

परिवहन आयुक्त ने बताया कि आवेदन की कार्यालय स्तर पर जांच होगी लेकिन इसके लिए आवेदन कर्ता को कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी. स्क्रूटनी के समय आवेदन सही पाए जाने पर उसके आवेदन फार्म पर दर्ज मोबाइल नंबर पर शिक्षार्थी लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट हेतु ओटीपी भेजी जाएगी. ओटीपी के माध्यम से आवेदन करता जन सुविधा केंद्र की मदद से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में आवेदन कर्ता को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी.

कार्यालयों में कम होगी अनावश्यक भीड़

परिवहन आयुक्त ने बताया कि बाराबंकी जिले में यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी. फिलहाल बाराबंकी में इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है. इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के साथ-साथ आवेदन कर्ता का समय भी बचेगा और एआरटीओ कार्यालयों पर अनावश्यक भीड़ भी कम हो सकेगी.

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