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बलरामपुर नगर पालिका चेयरमैन समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई - बलरामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर केस

बाराबंकी में कोर्ट के आदेश पर बलरामपुर नगर पालिका चेयरमैन समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

crime news In Barabanki
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Published : Jul 22, 2023, 10:43 AM IST

मामले की जानकारी देते एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा.

बाराबंकीः शुक्रवार को जिले में बलरामपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया. कोर्ट के आदेश पर चेयरमैन समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी के अलावा अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि उन्होंने फर्जी चेक देकर जमीन का बैनामा करा लिया.

दरअसल, क्षेत्र के देवां कोतवाली के जमुवासी निवासी श्रीराम मौर्य का आरोप है कि उसकी 4 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया. साईं शक्ति कॉलोनाइजर्स और होम बिल्डर्स के निदेशक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह ने मुख्य पार्टनर प्रणव कुमार सिंह ने गवाह राम प्रवेश,ऑफिस एकाउंटेंट आशीष कुमार सक्सेना और गौरव के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया. उन्होंने उसे उसके भाई-भतीजों को गुमराह करके धोखाधड़ी करके फर्जी चेक बनाकर दे दिए और जमीन का बैनामा करा लिया.

श्रीराम मौर्य के अनुसार, जब उसने चेक को बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया. यह बात जब श्रीराम मौर्य ने आरोपियों को बताई, तो उन लोगों ने कहा कि अब चेक बैंक में न लगाना वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे. कुछ चेकों की धनराशि आरोपियों ने आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर भी की. लेकिन, बाकी का भुगतान नही किया. फिर जब उसने बाकी रुपये मांगे, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया.

एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले में विवेचना की जा रही है. वहीं, कुमार सक्सेना और गौरव के खिलाफ 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ेंः Watch: बीजेपी विधायक के बेटे ने की दंबगई, रेलवे गैटमैन को बुरी तरह पीटा

मामले की जानकारी देते एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा.

बाराबंकीः शुक्रवार को जिले में बलरामपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया. कोर्ट के आदेश पर चेयरमैन समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी के अलावा अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि उन्होंने फर्जी चेक देकर जमीन का बैनामा करा लिया.

दरअसल, क्षेत्र के देवां कोतवाली के जमुवासी निवासी श्रीराम मौर्य का आरोप है कि उसकी 4 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया. साईं शक्ति कॉलोनाइजर्स और होम बिल्डर्स के निदेशक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह ने मुख्य पार्टनर प्रणव कुमार सिंह ने गवाह राम प्रवेश,ऑफिस एकाउंटेंट आशीष कुमार सक्सेना और गौरव के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया. उन्होंने उसे उसके भाई-भतीजों को गुमराह करके धोखाधड़ी करके फर्जी चेक बनाकर दे दिए और जमीन का बैनामा करा लिया.

श्रीराम मौर्य के अनुसार, जब उसने चेक को बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया. यह बात जब श्रीराम मौर्य ने आरोपियों को बताई, तो उन लोगों ने कहा कि अब चेक बैंक में न लगाना वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे. कुछ चेकों की धनराशि आरोपियों ने आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर भी की. लेकिन, बाकी का भुगतान नही किया. फिर जब उसने बाकी रुपये मांगे, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया.

एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले में विवेचना की जा रही है. वहीं, कुमार सक्सेना और गौरव के खिलाफ 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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