बाराबंकी: मुख्तार अंसारी (Mafia MLA Mukhtar Ansari) एंबुलेंस मामले (Ambulance Case) में जेल में निरुद्ध मोहम्मद शुएब मुजाहिद और सलीम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या एक ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज (bail application rejected ) कर दी. कोर्ट ने माना कि जमानत के लिए कोई ठोस और न्यायोचित आधार नही हैं.
सोमवार को एंबुलेंस प्रकरण के दो आरोपियों मोहम्मद शुएब मुजाहिद और सलीम की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर एक नित्यानंद श्रीनेत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अभियुक्तगण के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने तर्क प्रस्तुत किया कि एआरटीओ ने इस मामले में राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज कराई है. तो वहीं एडीजीसी अमित अवस्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि ये जमानत के हकदार नहीं हैं. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के स्वीकार किए जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है. लिहाजा, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.
बताते चलें कि, बीते 31 मार्च को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को जिस एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से हुआ था. पड़ताल शुरू हुई तो ये रफीनगर मोहल्ले की किसी डॉ. अलका रॉय के नाम से पंजीकृत मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को उस वोटर आईडी पर दर्ज नाम की महिला नहीं मिली थी. एआरटीओ कार्यालय में फर्जी आईडी का प्रयोग करके एंबुलेंस का पंजीकरण कराया गया था.
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एआरटीओ पंकज सिंह ने इस मामले में मऊ निवासी डॉ. अलका राय के खिलाफ नगर कोतवाली में क्राइम नम्बर 369/21 पर 419,420,467,468,471 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था. जांच करने मऊ गई पुलिस टीम की विवेचना के आधार पर श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉ. अलका राय उनके सहयोगी डॉक्टर शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद, राजनाथ यादव व अन्य के नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने में प्रकाश में आया था. इस मामले में विवेचना के आधार पर धारा 120बी, 506, 177 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी. बाद में तफ्तीश के दौरान इसमें आनंद यादव, शाहिद, सलीम, सुरेंद्र और अफरोज के भी नाम बढ़ाए गए.
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इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस राजनाथ यादव, डॉ अलका राय, शेषनाथ राय, आनंद यादव, मोहम्मद शुएब मुजाहिद, सलीम और अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध है. इस मामले में राजनाथ यादव, डॉ अलका राय, डॉ शेषनाथ राय और आनंद यादव की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है.
आपको बता दें कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग का खास गुर्गा और 25 हजार का इनामी बदमाश शोएब उर्फ मुजाहिद को बाराबंकी पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया शोएब मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस का बाराबंकी में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में आरोपी है. आरोपी मुजाहिद मुख्तार का काफी करीबी होने के साथ उसका काफी काम-काज भी देखता था. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आपको बता दें कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस ड्राइवर सलीम को भी एसटीएफ ने मंगलवार की रात लखनऊ से गिरफ्तार किया था. सलीम गाजीपुर जिले का निवासी है. एम्बुलेंस मामले में अब तक कुल 6 लोग पकड़े जा चुके हैं.