बाराबंकी : गोकशी कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य की 18 लाख रुपये से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति को बाराबंकी जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया. बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने बाकायदा इसकी मुनादी कराई. प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने वालों में हड़कंप मचा है.
दरअसल, टिकैतनगर थाना क्षेत्र के मंगरौडा निवासी पप्पू पुत्र शब्बीर पिछले काफी अरसे से गोकशी के अवैध धंधे में लिप्त है. आरोप है कि गोकशी के अपराध से ही इसने बड़ी संपत्ति अर्जित की है. इसी संपत्ति से इसने आबादी की जमीन खरीद कर मकान का निर्माण कराया है. यही नहीं, इसने अपनी पत्नी के नाम एक मोटरसाइकिल खरीदी जिसका अभियुक्त पप्पू इस्तेमाल करता है. ये बहुत शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं. इसके खिलाफ थाना टिकैतनगर गैंगस्टर एक्ट भी दर्ज है.
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कुर्क संपत्ति
1. ग्राम खेतासराय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी स्थित मकान कीमत लगभग 13 लाख 58 हजार रुपये.
2. स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत लगभग 55 हजार 160 रुपये.
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