बलरामपुर: जिले के तकरीबन 3 लाख 50 हज़ार परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना के तहत इस माह भी राशन दिया जाना है. लेकिन पिछले माह हुए राशन वितरण में जिले के आला अधिकारियों को कोटेदारों और उनके मातहतों के खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी. जिन पर जांच करने के बाद जिलाधिकारी ने कई दुकानों को सील करने के साथ-साथ एफआईआर भी करवाया था.
इसके साथ ही कई कोटेदारों पर जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना भी लगाया गया था. इस बार इस तरह की गलती का दोहराव न हो और पात्रों को सही मात्रा में राशन मिल सके. इसलिए जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारियों की देखरेख और उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करवाने की योजना बनाई है.
जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मई माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ़्त राशन वितरण के लिए अतिरिक्त और अन्य प्राविधान किए गए है. जिसमें मई माह में वितरित हो रहें सामान्य आवंटन का खाद्यान्न 01 मई से 12 मई तक वितरित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि सामान्य आवंटन के खाद्यान्न वितरण में जिन कार्ड धारकों के किसी तकनीकी समस्या कारण अगूंठा निशान का प्रमाणीकरण नहीं होता है, तो ऐसे कार्डधारकों को 12 मई के बाद खाद्यान्न दिया जाएगा.
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जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को निशुल्क 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड प्राप्त होगा. पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा गेंहूं और 02 किग्रा चावल दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में मनरेगा ऐक्टिव जाॅब कार्डधारक, श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा नगर निकाय में पंजीकृत दैनिक श्रमिकों को खाद्यान्न बिलकुल मुफ्त दिया जाएगा. अन्य पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. जाॅब कार्ड अथवा आधार कार्ड पर कोई खाद्यान्न बिलकुल नहीं प्रदान किया जाएगा.
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी दुकानों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा. इस दौरान खाद्यान्न वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी.