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आदेश के बाद भी अभिलेख न भेजने पर राजस्व परिषद के एआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि - ALLAHABAD HIGH COURT

राजस्व परिषद कार्यालय द्वारा अभिलेख अवर न्यायालय वापस न भेजे जाने पर विजय उपाध्याय ने दाखिल की थी याचिका

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 24, 2025, 10:15 PM IST

प्रयागराजः आदेश के छह माह बाद भी निगरानी से संबंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को न प्रेषित करने पर राजस्व परिषद प्रयागराज के एक सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है. साथ ही संबंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को वापस कर दिए गए हैं.

अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह के अनुसार यह जानकारी राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने हाईकोर्ट में विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, एडवोकेट सिंह के अनुसार राजस्व परिषद प्रयागराज ने विजय उपाध्याय की निगरानी बनाम सरकार सुनवाई के बाद मामले को गुण दोष के आधार पर छह माह में निस्तारित करने के लिये अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल के समक्ष प्रेषित कर दिया और राजस्व परिषद कार्यालय को अवर न्यायालय के अभिलेख वापस करने का निर्देश दिया था. छह माह बीत जाने के बाद भी राजस्व परिषद कार्यालय द्वारा अभिलेख अवर न्यायालय वापस न भेजे जाने पर विजय उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की. न्यायमूर्ति सीके राय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व परिषद प्रयागराज और अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ से रिपोर्ट तलब की. एडवोकेट सुधीर कुमार सिंह के अनुसार सोमवार को राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने कोर्ट को अवगत कराया कि अवर न्यायालय के अभिलेख वापस कर दिये गए हैं. इसमें लापरवाही करने वाले सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

प्रयागराजः आदेश के छह माह बाद भी निगरानी से संबंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को न प्रेषित करने पर राजस्व परिषद प्रयागराज के एक सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है. साथ ही संबंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को वापस कर दिए गए हैं.

अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह के अनुसार यह जानकारी राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने हाईकोर्ट में विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, एडवोकेट सिंह के अनुसार राजस्व परिषद प्रयागराज ने विजय उपाध्याय की निगरानी बनाम सरकार सुनवाई के बाद मामले को गुण दोष के आधार पर छह माह में निस्तारित करने के लिये अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल के समक्ष प्रेषित कर दिया और राजस्व परिषद कार्यालय को अवर न्यायालय के अभिलेख वापस करने का निर्देश दिया था. छह माह बीत जाने के बाद भी राजस्व परिषद कार्यालय द्वारा अभिलेख अवर न्यायालय वापस न भेजे जाने पर विजय उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की. न्यायमूर्ति सीके राय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व परिषद प्रयागराज और अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ से रिपोर्ट तलब की. एडवोकेट सुधीर कुमार सिंह के अनुसार सोमवार को राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने कोर्ट को अवगत कराया कि अवर न्यायालय के अभिलेख वापस कर दिये गए हैं. इसमें लापरवाही करने वाले सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.

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