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यहां की सड़कों पर दिन-रात वसूला जाता है 'गुंडा टैक्स'

बलरामपुर जिले की दो नगर निकायों में अभी भी नेशनल हाईवे (एसएच) पर अवैध वाहन अड्डा शुल्क (गुंडा टैक्स) वसूला जा रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले इस पर रोक लगा दी थी.

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Published : Oct 1, 2021, 8:14 PM IST

गुंडा टैक्स.
गुंडा टैक्स.

बलरामपुरः जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नेशनल हाईवे (एसएच) पर अवैध वाहन अड्डा शुल्क (गुंडा टैक्स) वसूलने का मामला सालों से चल रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले यह आदेश दिया था कि कोई भी नगर निकाय एसएच या एनएच पर वाहन अड्डा शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है. लेकिन जिले दो नगर निकायों में अभी भी वसूली जारी है. इनके आगे डीएम-एसपी का फरमान भी बौना नजर आता है.

बता दें कि जिले में चार निकाय क्षेत्र हैं. तुलसीपुर और पचपेड़वा नगर पंचायत क्षेत्र हैं. जबकि उतरौला और बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र हैं. उतरौला और बलरामपुर में जिलाधिकारी श्रुति और पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के आदेश पर वाहनों से अवैध वसूली का काम तो बंद हो गया. लेकिन तुलसीपुर और पचपेड़वा में अभी भी धढ़ल्ले से यह काम जारी है.

जिले में एनएच का निर्माण पूरा होने के बाद से लोगों को टोल देकर यात्रा करनी पड़ रही है. वहीं, जिले के तुलसीपुर और पचपेड़वा में नगर निकाय प्रशासन ठेका देकर एनएच पर कर वसूली करवाता है. ट्रकों और बसों से 100 से 150 रुपये, जबकि बाहर से आने वाले अन्य वाहनों से 70 से 50 रुपये एक तरफ का वसूला जाता है.


तुलसीपुर में जिसका ठेका है, वह देवीपाटन शक्तिपीठ का करीबी बताया जाता है. जबकि पचपेड़वा में काम करने वाला ठेकेदार गैंसड़ी विधायक का करीबी बताया जाता है. शायद यही वजह है कि यहां के ठेकेदार न तो जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं. जिले के सभी मुख्यमार्गों से करीब 8 से 10 हजार वाहन रोज गुजरते हैं. जिन पर नगर सीमा में घुसने के शुल्क के साथ तुलसीपुर में स्थित टोल प्लाजा से भी टैक्स वसूला जाता है.

इसे भी पढ़ें-UP Election 2022: जानिए बलरामपुर की सदर विधानसभा सीट पर इस बार क्या होगा चुनावी समीकरण?

इस कारण से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों में असंतोष है. पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि उतरौला और बलरामपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही वसूली पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि तुलसीपुर और पचपेड़वा में यह अभी तक संचालित है. जांच करवाकर उचित कार्रवाई करूंगा.

बलरामपुरः जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नेशनल हाईवे (एसएच) पर अवैध वाहन अड्डा शुल्क (गुंडा टैक्स) वसूलने का मामला सालों से चल रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले यह आदेश दिया था कि कोई भी नगर निकाय एसएच या एनएच पर वाहन अड्डा शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है. लेकिन जिले दो नगर निकायों में अभी भी वसूली जारी है. इनके आगे डीएम-एसपी का फरमान भी बौना नजर आता है.

बता दें कि जिले में चार निकाय क्षेत्र हैं. तुलसीपुर और पचपेड़वा नगर पंचायत क्षेत्र हैं. जबकि उतरौला और बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र हैं. उतरौला और बलरामपुर में जिलाधिकारी श्रुति और पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के आदेश पर वाहनों से अवैध वसूली का काम तो बंद हो गया. लेकिन तुलसीपुर और पचपेड़वा में अभी भी धढ़ल्ले से यह काम जारी है.

जिले में एनएच का निर्माण पूरा होने के बाद से लोगों को टोल देकर यात्रा करनी पड़ रही है. वहीं, जिले के तुलसीपुर और पचपेड़वा में नगर निकाय प्रशासन ठेका देकर एनएच पर कर वसूली करवाता है. ट्रकों और बसों से 100 से 150 रुपये, जबकि बाहर से आने वाले अन्य वाहनों से 70 से 50 रुपये एक तरफ का वसूला जाता है.


तुलसीपुर में जिसका ठेका है, वह देवीपाटन शक्तिपीठ का करीबी बताया जाता है. जबकि पचपेड़वा में काम करने वाला ठेकेदार गैंसड़ी विधायक का करीबी बताया जाता है. शायद यही वजह है कि यहां के ठेकेदार न तो जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं. जिले के सभी मुख्यमार्गों से करीब 8 से 10 हजार वाहन रोज गुजरते हैं. जिन पर नगर सीमा में घुसने के शुल्क के साथ तुलसीपुर में स्थित टोल प्लाजा से भी टैक्स वसूला जाता है.

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इस कारण से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों में असंतोष है. पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि उतरौला और बलरामपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही वसूली पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि तुलसीपुर और पचपेड़वा में यह अभी तक संचालित है. जांच करवाकर उचित कार्रवाई करूंगा.

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