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महिला संग गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया छेड़खानी का मुकदमा - बलरामपुर एसपी

बलरामपुर में गैंगरेप की शिकार महिला को न्याय नहीं मिल रहा है. महिला गैंगरेप की शिकायत करने थाने पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया. इसके बाद उसने एसपी से शिकायत की. फिर भी मुकदमा गैंगरेप की धारा में दर्ज न करके अन्य धारा में किया गया.

महिला संग गैंगरेप
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Published : Sep 18, 2021, 11:53 AM IST

बलरामपुर: योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे कर रही है, लेकिन उन्हीं के मातहत दावों को खोखला साबित करने में जुटे हैं. ताजा मामला यूपी के बलरामपुर का है. यहां पर गैगरेप की शिकार महिला थाने पर शिकायत करने पहुंची, लेकिन उसे डांटकर भगा दिया गया. मामला जब पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, तब थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गलत धाराओं में.

घटना हर्रैया थाना क्षेत्र की है. घटना 14 सितम्बर की बताई जा रही है. क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता का आरोप है कि दिन में करीब 12 बजे जब वह शौच के लिए गई तो गांव के ही बाबादीन व मुन्नान उसे बाग में उठा ले गए और गैंगरेप किया. जब विवाहिता ने शोर मचाया तो कुछ ग्रामीण आ गए, लेकिन आरोपी चाकू दिखाकर और धमकी देकर फरार हो गए.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर.

महिला का आरोप है कि जब वह पति के साथ घटना की शिकायत करने थाने पहुंची तो वहां मौजूद वर्दीधारियों ने उसे डांटकर भगा दिया. दूसरे दिन 15 सितम्बर को पीड़ित महिला घटना की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. महिला की एसपी हेमंत कुटियाल से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उसकी तहरीर कार्यालय में ले ली गई. एसपी से शिकायत के बाद हर्रैया थाने की पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन गलत धाराओं में. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस को धारा 376 (बलात्कार के अपराध पर लगने वाली आईपीसी की धारा) के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू करनी चाहिए, लेकिन थाने की पुलिस ने धारा 354 (किसी महिला से छेड़खानी के अपराध पर लगने वाली आईपीसी की धारा) के तहत ही मुकदमा दर्ज किया.

इसे भी पढ़ें: यूपी के हेल्थ सेक्टर को मिली 'ऑक्सीजन', हर जिले में खुलेगी कोरोना टेस्ट लैब

पुलिस ने अभी न तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और न ही बयान दर्ज कराया है. अब पीड़िता इंसाफ के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. इस मामले में क्षेत्राधिकारी सदर राधा रमण सिंह ने बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. जांच करवाई जा रही है. आगे विवेचना के आधार पर और मेडिकल करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

बलरामपुर: योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे कर रही है, लेकिन उन्हीं के मातहत दावों को खोखला साबित करने में जुटे हैं. ताजा मामला यूपी के बलरामपुर का है. यहां पर गैगरेप की शिकार महिला थाने पर शिकायत करने पहुंची, लेकिन उसे डांटकर भगा दिया गया. मामला जब पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, तब थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गलत धाराओं में.

घटना हर्रैया थाना क्षेत्र की है. घटना 14 सितम्बर की बताई जा रही है. क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता का आरोप है कि दिन में करीब 12 बजे जब वह शौच के लिए गई तो गांव के ही बाबादीन व मुन्नान उसे बाग में उठा ले गए और गैंगरेप किया. जब विवाहिता ने शोर मचाया तो कुछ ग्रामीण आ गए, लेकिन आरोपी चाकू दिखाकर और धमकी देकर फरार हो गए.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर.

महिला का आरोप है कि जब वह पति के साथ घटना की शिकायत करने थाने पहुंची तो वहां मौजूद वर्दीधारियों ने उसे डांटकर भगा दिया. दूसरे दिन 15 सितम्बर को पीड़ित महिला घटना की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. महिला की एसपी हेमंत कुटियाल से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उसकी तहरीर कार्यालय में ले ली गई. एसपी से शिकायत के बाद हर्रैया थाने की पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन गलत धाराओं में. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस को धारा 376 (बलात्कार के अपराध पर लगने वाली आईपीसी की धारा) के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू करनी चाहिए, लेकिन थाने की पुलिस ने धारा 354 (किसी महिला से छेड़खानी के अपराध पर लगने वाली आईपीसी की धारा) के तहत ही मुकदमा दर्ज किया.

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पुलिस ने अभी न तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और न ही बयान दर्ज कराया है. अब पीड़िता इंसाफ के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. इस मामले में क्षेत्राधिकारी सदर राधा रमण सिंह ने बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. जांच करवाई जा रही है. आगे विवेचना के आधार पर और मेडिकल करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

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