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बाहुबली नेता रिजवान की मुश्किलें बढ़ीं, रासुका के तहत कार्रवाई - bahubali leader rizwan

बाहुबली और सपा के पूर्व सांसद रिजवान की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

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पूर्व सांसद रिजवान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है.
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Published : May 29, 2022, 3:17 PM IST

बलरामपुरः सपा के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता रिजवान जहीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद को पहले योगी सरकार ने प्रदेश स्तरीय माफिया घोषित किया था. अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) तामील किया गया है. इस बारे में एसपी का कहना है कि रिज़वान प्रदेश स्तरीय माफिया है. वह जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कानून एवं व्यवस्था को चुनौती मिलती. इस कारण उस पर रासुका तामील किया गया है.

फिरोज पप्पू हत्याकांड के आरोपों के कारण तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक व बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से एक बार सांसद रहे रिज़वान ज़हीर कुल छह आरोपियों सहित जेल में निरुद्ध हैं. जेल में उनके साथ बेटी जेबा रिज़वान व दामाद रमीज़ नेमत खान भी बंद है. प्रदेश सरकार जेल में बंद बाहुबली नेता पर लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है. एडीजी जोन गोरखपुर द्वारा रिज़वान ज़हीर की सभी फाइलों को खोलते हुए पहले प्रदेश स्तर का माफिया घोषित किया गया.

पूर्व सांसद रिजवान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है.

गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी कई करोड़ की कारों, जमीनों व संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है. जिला प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार इस बात का पता लगा रहा है कि रिज़वान ज़हीर ने आपराधिक छवि के साथ कुल कितनी संपत्ति अर्जित की हैं. उन सभी पर कार्रवाई की जा सकती है.

प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिजवान जहीर पर नकेल कसते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है. जिला प्रशासन द्वारा लगातार रिजवान ज़हीर व उनके परिवार सहित इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट श्रुति के आदेश पर प्रदेश स्तरीय माफिया रिजवान जहीर पुत्र जहीरूल्हक खान के विरूद्ध लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रिजवान जहीर काफी दिनों से जेल से छूटने का प्रयास कर रहा था, जिसके भय से तुलसीपुर नगर तथा आसपास के गांवों में लोक शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी. इसी के चलते रासुका की कार्रवाई की गई है.

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बलरामपुरः सपा के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता रिजवान जहीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद को पहले योगी सरकार ने प्रदेश स्तरीय माफिया घोषित किया था. अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) तामील किया गया है. इस बारे में एसपी का कहना है कि रिज़वान प्रदेश स्तरीय माफिया है. वह जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कानून एवं व्यवस्था को चुनौती मिलती. इस कारण उस पर रासुका तामील किया गया है.

फिरोज पप्पू हत्याकांड के आरोपों के कारण तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक व बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से एक बार सांसद रहे रिज़वान ज़हीर कुल छह आरोपियों सहित जेल में निरुद्ध हैं. जेल में उनके साथ बेटी जेबा रिज़वान व दामाद रमीज़ नेमत खान भी बंद है. प्रदेश सरकार जेल में बंद बाहुबली नेता पर लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है. एडीजी जोन गोरखपुर द्वारा रिज़वान ज़हीर की सभी फाइलों को खोलते हुए पहले प्रदेश स्तर का माफिया घोषित किया गया.

पूर्व सांसद रिजवान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है.

गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी कई करोड़ की कारों, जमीनों व संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है. जिला प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार इस बात का पता लगा रहा है कि रिज़वान ज़हीर ने आपराधिक छवि के साथ कुल कितनी संपत्ति अर्जित की हैं. उन सभी पर कार्रवाई की जा सकती है.

प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिजवान जहीर पर नकेल कसते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है. जिला प्रशासन द्वारा लगातार रिजवान ज़हीर व उनके परिवार सहित इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट श्रुति के आदेश पर प्रदेश स्तरीय माफिया रिजवान जहीर पुत्र जहीरूल्हक खान के विरूद्ध लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रिजवान जहीर काफी दिनों से जेल से छूटने का प्रयास कर रहा था, जिसके भय से तुलसीपुर नगर तथा आसपास के गांवों में लोक शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी. इसी के चलते रासुका की कार्रवाई की गई है.

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