बलिया: बलिया के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में 2 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 अभियुक्तों को दोषी पाया. शुक्रवार को कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी. बेटी के हत्यारों को सजा मिलने की खबर से रागिनी के पिता ने खुशी जाहिर की. इस पर उनका कहना है कि न्यायपालिका के इस फैसले से बलिया का हर नागरिक खुश है.
इस मामले में रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने सभी के खिलाफ दास जी रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 2 साल तक कोर्ट में दोनों पक्षों से बहस होती रही. अंत में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को रागिनी के हत्याकांड का दोषी ठहराया.
चारों वेदों का ट्रायल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. गुरुवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 11/ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत घोषित किया गया.
-राजेश पांडेय, अधिवक्ता
बेटी के हत्यारों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृतिका रागिनी के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था. जैसी उम्मीद की थी न्यायपालिका ने वैसा ही फैसला सुनाया. न्यायपालिका के इस फैसले का मैं सदा आभारी रहूंगा.-जितेन्द्र दुबे, मृतिका के पिता