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रागिनी मर्डर केस में चारों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध, शुक्रवार को सुनाया जाएगा फैसला

उत्तर प्रदेश के बलिया में चर्चित रागिनी हत्याकांड में दोषी पाए गए 4 अभियुक्तों को कोर्ट सजा सुनाएगा. वहीं मृतिका के पिता न्यायपालिका के इस फैसले से काफी खुश हैं.

बलिया में रागिनी हत्याकांड़ मामले पर कोर्ट सुनाएगी सजा
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Published : Sep 20, 2019, 10:58 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

बलिया: बलिया के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में 2 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 अभियुक्तों को दोषी पाया. शुक्रवार को कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी. बेटी के हत्यारों को सजा मिलने की खबर से रागिनी के पिता ने खुशी जाहिर की. इस पर उनका कहना है कि न्यायपालिका के इस फैसले से बलिया का हर नागरिक खुश है.

बलिया में रागिनी हत्याकांड़ मामले पर कोर्ट सुनाएगा सजा.
छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी चाकू से गला काटकर हत्या
12वीं की छात्रा रागिनी 8 अगस्त 2017 को संस्कार भारती विद्या मंदिर में पढ़ने जा रही थी. इसी दौरान गांव के ही अजीतगढ़ कृपाशंकर तिवारी और उसका बेटा आदित्य तिवारी, नीरज और सोनू ने उसका पीछा किया था. इसके बाद रास्ते में इन सभी ने मिलकर रागिनी को मारा-पीटा. मुख्य अभियुक्त प्रिंस ने अपने हाथ में लिए चाकू से रागिनी की गला रेत कर हत्या कर दी थी.

इस मामले में रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने सभी के खिलाफ दास जी रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 2 साल तक कोर्ट में दोनों पक्षों से बहस होती रही. अंत में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को रागिनी के हत्याकांड का दोषी ठहराया.

चारों वेदों का ट्रायल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. गुरुवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 11/ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत घोषित किया गया.

-राजेश पांडेय, अधिवक्ता

बेटी के हत्यारों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृतिका रागिनी के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था. जैसी उम्मीद की थी न्यायपालिका ने वैसा ही फैसला सुनाया. न्यायपालिका के इस फैसले का मैं सदा आभारी रहूंगा.

-जितेन्द्र दुबे, मृतिका के पिता

बलिया: बलिया के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में 2 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 अभियुक्तों को दोषी पाया. शुक्रवार को कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी. बेटी के हत्यारों को सजा मिलने की खबर से रागिनी के पिता ने खुशी जाहिर की. इस पर उनका कहना है कि न्यायपालिका के इस फैसले से बलिया का हर नागरिक खुश है.

बलिया में रागिनी हत्याकांड़ मामले पर कोर्ट सुनाएगा सजा.
छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी चाकू से गला काटकर हत्या
12वीं की छात्रा रागिनी 8 अगस्त 2017 को संस्कार भारती विद्या मंदिर में पढ़ने जा रही थी. इसी दौरान गांव के ही अजीतगढ़ कृपाशंकर तिवारी और उसका बेटा आदित्य तिवारी, नीरज और सोनू ने उसका पीछा किया था. इसके बाद रास्ते में इन सभी ने मिलकर रागिनी को मारा-पीटा. मुख्य अभियुक्त प्रिंस ने अपने हाथ में लिए चाकू से रागिनी की गला रेत कर हत्या कर दी थी.

इस मामले में रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने सभी के खिलाफ दास जी रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 2 साल तक कोर्ट में दोनों पक्षों से बहस होती रही. अंत में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को रागिनी के हत्याकांड का दोषी ठहराया.

चारों वेदों का ट्रायल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. गुरुवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 11/ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत घोषित किया गया.

-राजेश पांडेय, अधिवक्ता

बेटी के हत्यारों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृतिका रागिनी के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था. जैसी उम्मीद की थी न्यायपालिका ने वैसा ही फैसला सुनाया. न्यायपालिका के इस फैसले का मैं सदा आभारी रहूंगा.

-जितेन्द्र दुबे, मृतिका के पिता

Intro:बलिया के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में 2 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 अभियुक्तों को दोषी पाया शुक्रवार को कोर्ट इन्हें सजा सुनाएगी बेटी के हत्यारों को सजा मिलने की खबर से रागिनी के पिता ने खुशी जाहिर की उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के इस फैसले से बलिया का हर नागरिक खुश है


Body:छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी चाकू से गला काटकर हत्या

12वीं की छात्रा रागिनी 8 अगस्त 2017 को बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बजरा गांव स्थित संस्कार भारती विद्या मंदिर में पढ़ने जा रही थी इसी दौरान गांव के ही अजीतगढ़ कृपाशंकर तिवारी उसका बेटा आदित्य तिवारी नीरज और सोनू ने उसका पीछा किया था जिसके बाद रास्ते में इन सभी ने मिलकर रागिनी को मारा-पीटा और मुख्य अभियुक्त प्रिंस ने अपने हाथ में लिए चाकू से रागिनी के गले को काटकर उसे मौत की नींद सुला दी थी

इस मामले में रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने सभी के खिलाफ दास जी रोड थाने में मुकदमा दर्ज कराया था 2 साल तक कोर्ट में दोनों पक्षों से बहस होती रही और अंत में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को रागिनी के हत्याकांड का दोषी ठहराया


Conclusion:इस मामले में सरकारी अधिवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि चारों वेदों का ट्रायल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था गुरुवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 11/ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत घोषित किया गया

सरकारी वकील ने बताया कि 8 अगस्त 2017 को मृतिका सुबह 7:30 बजे अपने स्कूल जा रही थी तभी अभियुक्त गणों द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई थी इतना ही नहीं मृतिका के पिता द्वारा इन लोगों को मना भी किया गया था इसी रंजिश से अभियुक्त गणों द्वारा मृतिका रागिनी को घेरकर चाकू से वार करते हुए इसकी हत्या कर दी गई थी

बेटी के हत्यारों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृतिका रागिनी के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था उन्होंने जैसे ही उम्मीद की थी न्यायपालिका ने वैसा ही फैसला सुनाया न्यायपालिका के इस फैसले का मैं सदा आभारी रहूंगा

बाइट1--राजेश पांडे----सरकारी अधिवक्ता
बाइट2--जितेन्द्र दुबे----मृतिका के पिता

प्रशान्त बनर्जी
बलिया
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST
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