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साढ़ू की हत्या मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास - बलिया न्यूज

यूपी के बलिया में हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. आरोपी ने अपने साढ़ू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी.

जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया
जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया
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Published : Mar 15, 2021, 9:36 PM IST

बलियाः जनपद में मुकदमे के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को हत्यारोपी बालेश्वर राजभर को न्यायालय ने सजा सुनाई. इस दौरान न्यायलय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जनपद में महत्वपूर्ण मुकदमे के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को मुकदमा संख्या 101/2019 में धारा 302 के तहत न्यायालय अपर सहस्त्र न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह एचजेएस ने बालेश्वर राजभर निवासी थाना सहतवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

यह भी पढ़ेंः किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 8 साल की सजा

न्यायाधीश ने कहा कि अगर अभियुक्त अर्थदंड न देता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. अभियुक्त ने अपने साढ़ू राजबली को 13 जून 2019 को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. यही नहीं अभियुक्त ने शव को मक्के के खेत में फेंक दिया था. इस संबंध में पुलिस ने अभियुक्त पर 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा था.

बलियाः जनपद में मुकदमे के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को हत्यारोपी बालेश्वर राजभर को न्यायालय ने सजा सुनाई. इस दौरान न्यायलय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जनपद में महत्वपूर्ण मुकदमे के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को मुकदमा संख्या 101/2019 में धारा 302 के तहत न्यायालय अपर सहस्त्र न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह एचजेएस ने बालेश्वर राजभर निवासी थाना सहतवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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न्यायाधीश ने कहा कि अगर अभियुक्त अर्थदंड न देता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. अभियुक्त ने अपने साढ़ू राजबली को 13 जून 2019 को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. यही नहीं अभियुक्त ने शव को मक्के के खेत में फेंक दिया था. इस संबंध में पुलिस ने अभियुक्त पर 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा था.

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