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नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा थाने में अब बालमित्र थाना भी होगा संचालित

बहराइच के एसपी डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा थाने में बालमित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया. बाल थाने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण, संवर्धन और बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है.

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Published : May 6, 2020, 5:31 PM IST

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बहराइच के एसपी ने बालमित्र थाने का किया उद्घाटन

बहराइच: जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने मंगलवार को नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा थाने में बालमित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया. यह थाना यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत गठित किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाल थाने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण, संवर्धन और बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है.

बाल अपराध को रोकने के लिए बालमित्र थाना
मंगलवार को एसपी ने रुपईडीहा थाने में बालमित्र पुलिस थाना का उद्घाटन किया. पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत बाल थाने का गठन किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के नाते रुपईडीहा थाना क्षेत्र में बाल तस्करी और बाल अपराधों को रोकने के लिए यह थाना कारगर साबित होगा. इस थाने में उन बच्चों की भी देखभाल की जाएगी जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है.

बालमित्र थाना में बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था
बालमित्र थाने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षण, संवर्धन और बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था की गई है. यूनिसेफ की तरफ से मंडल के डीपीआरपी अनिल कुमार ने इस थाना को मूर्त रूप देकर उद्घाटन करवाना सुनिश्चित किया है. उक्त अवसर पर रुपईडीहा क्षेत्र के कुछ बच्चों ने बाल संरक्षण और मानव तस्करी के ऊपर किए गए अपने कार्यों को भी साझा किया.

बहराइच: जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने मंगलवार को नेपाल सीमावर्ती रुपईडीहा थाने में बालमित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया. यह थाना यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत गठित किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाल थाने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण, संवर्धन और बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है.

बाल अपराध को रोकने के लिए बालमित्र थाना
मंगलवार को एसपी ने रुपईडीहा थाने में बालमित्र पुलिस थाना का उद्घाटन किया. पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत बाल थाने का गठन किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के नाते रुपईडीहा थाना क्षेत्र में बाल तस्करी और बाल अपराधों को रोकने के लिए यह थाना कारगर साबित होगा. इस थाने में उन बच्चों की भी देखभाल की जाएगी जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है.

बालमित्र थाना में बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था
बालमित्र थाने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षण, संवर्धन और बाल पुलिसिंग की नई व्यवस्था की गई है. यूनिसेफ की तरफ से मंडल के डीपीआरपी अनिल कुमार ने इस थाना को मूर्त रूप देकर उद्घाटन करवाना सुनिश्चित किया है. उक्त अवसर पर रुपईडीहा क्षेत्र के कुछ बच्चों ने बाल संरक्षण और मानव तस्करी के ऊपर किए गए अपने कार्यों को भी साझा किया.

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